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Kasganj News: गैंगस्टर के दोषी को सात साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:00 PM IST
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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अदालत ने गैंगस्टर के दोषी को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में सात दिन का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। पटियाली पुलिस ने वर्ष 2017 में शानू, निवासी ग्राम कौंची डेरा, थाना सकिट, जनपद एटा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने कोर्ट में पत्रावली पेश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सात साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड भुगतना होगा।
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