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Kasganj News: आर्म्स एक्ट के दोषी को कारावास और जुर्माना

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 10:54 PM IST
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कासगंज। कोर्ट ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को दंडित किया है। दोषी को चार माह 10 दिन की सजा सुनाई गई है। उस पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सोरोंजी पुलिस ने वर्ष 2010 में नगला भवूति निवासी लटूरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते दोष सिद्ध हुआ। इसी आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह दिन का कारावास भुगतना होगा। संवाद
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