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Kasganj News: कीटनाशक विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
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-आईपीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने पर होगी कार्रवाई, लाइसेंस भी किया जा सकता है निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
कासगंज। कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को 31 मार्च तक आईपीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस तक निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी अर्पिता राय ने बताया कि सभी विक्रेता, डीलर और कंपनियों को अपनी दुकानों का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल पर करना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर और ई-मेल आईडी के आधार पर पूरी की जाएगी। किसी विक्रेता को पंजीकरण में समस्या आती है, तो वह संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकता है। भविष्य में पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता से ही विक्रेता रसायन खरीद कर बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए विभागीय स्वीकृति भी अनिवार्य होगी। यह कदम अवैध बिक्री को रोकने और गुणवत्ता युक्त कीटनाशक किसानों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं के पास पंजीकरण कराने के लिए 31 मार्च तक का समय है। इस अवधि के बाद पंजीकरण न कराने पर संबंधित विक्रेता और निर्माण करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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कासगंज। कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को 31 मार्च तक आईपीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस तक निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी अर्पिता राय ने बताया कि सभी विक्रेता, डीलर और कंपनियों को अपनी दुकानों का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल पर करना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर और ई-मेल आईडी के आधार पर पूरी की जाएगी। किसी विक्रेता को पंजीकरण में समस्या आती है, तो वह संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकता है। भविष्य में पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता से ही विक्रेता रसायन खरीद कर बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए विभागीय स्वीकृति भी अनिवार्य होगी। यह कदम अवैध बिक्री को रोकने और गुणवत्ता युक्त कीटनाशक किसानों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि विक्रेताओं के पास पंजीकरण कराने के लिए 31 मार्च तक का समय है। इस अवधि के बाद पंजीकरण न कराने पर संबंधित विक्रेता और निर्माण करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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