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Lakhimpur Kheri News: पुत्रवधू का नाम जुड़वाने के लिए मायके से मंगा रहे मतदाता सूची
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Tue, 18 Nov 2025 11:23 PM IST
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बांकेगंज। क्षेत्र में एसआईआर पुनरीक्षण अभियान के तहत पुत्रवधू का नाम मतदाता सूची से जुड़वाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके से मतदाता सूची मांग रहे हैं।
एसआईआर मतगणना प्रपत्र को भरते समय वर्तमान मतदाता सूची का ईपीआईसी संख्या के साथ ही वर्ष 2023 की मतदाता सूची में अंकित ईपीआईसी संख्या भरनी होगी। अगर 2023 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो माता-पिता या दादा-दादी किसी का नाम सूची में उपलब्ध होने पर उनका नाम और ईपीआईसी नंबर के साथ संबंध लिखना पड़ेगा। ऐसे में अपने पुत्र-पुत्री का नाम 2023 की मतदाता सूची के अनुसार ब्लड रिलेशन को दर्शाते हुए जुड़ जाएगा।
पुत्रवधू का नाम न काटने के लिए ससुराल पक्ष ब्लड रिलेशन के प्रमाण के लिए दुल्हनों के मायके से 2023 की मतदाता सूची मांग रहे हैं, जिसमें दुल्हनों के माता-पिता, दादी-दादी का नाम अंकित होना चाहिए। एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बताया कि जिनका नाम या पूर्वजों का नाम मतदाता सूची में है तो उन्हें अलग से कोई प्रमाणपत्र नहीं देना पड़गा। पुत्रवधू का रिलेशनशिप उनके मायके से जुड़ेगा।
मायके की 2023 की मतदाता सूची से रिलेशनशिप जोड़ते हुए ससुराल में भी मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। जिनका 2023 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और रिलेशनशिप भी नहीं जुड़ रहा है, उस दशा में सिर्फ मतगणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना पड़ेगा। बाद में उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। उस समय पुन: 11 प्रपत्र भरने के साथ ही निवासी होने के प्रमाणपत्र के रूप में जन्म प्रमाणपत्र, विश्वविद्याल या हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट समेत 11 विकल्पों में कोई एक साक्ष्य देना पड़ेगा।
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पुत्रवधू का नाम न काटने के लिए ससुराल पक्ष ब्लड रिलेशन के प्रमाण के लिए दुल्हनों के मायके से 2023 की मतदाता सूची मांग रहे हैं, जिसमें दुल्हनों के माता-पिता, दादी-दादी का नाम अंकित होना चाहिए। एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बताया कि जिनका नाम या पूर्वजों का नाम मतदाता सूची में है तो उन्हें अलग से कोई प्रमाणपत्र नहीं देना पड़गा। पुत्रवधू का रिलेशनशिप उनके मायके से जुड़ेगा।
मायके की 2023 की मतदाता सूची से रिलेशनशिप जोड़ते हुए ससुराल में भी मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। जिनका 2023 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और रिलेशनशिप भी नहीं जुड़ रहा है, उस दशा में सिर्फ मतगणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना पड़ेगा। बाद में उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। उस समय पुन: 11 प्रपत्र भरने के साथ ही निवासी होने के प्रमाणपत्र के रूप में जन्म प्रमाणपत्र, विश्वविद्याल या हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट समेत 11 विकल्पों में कोई एक साक्ष्य देना पड़ेगा।