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Lalitpur News: बिहार के मजदूर की हत्या में ठेकेदार को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) विशाल कुमार द्वितीय की अदालत ने बिहार के मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में ठेकेदार अमर गोस्वामी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि चार वर्ष पहले बार क्षेत्र के ग्राम चिगलौआ स्थित पावर प्लांट में कार्यरत मजदूर की हत्या कर दी गई थी।
मामले के अनुसार, बिहार के जिला पूर्णिया के थाना मरंगा के ग्राम माजरा निवासी दीपक ऋषि ने 24 मार्च 2022 को थाना बार में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि वह और उसका सगा बहनोई विनोद ऋषि ललितपुर के ग्राम चिगलौआ स्थित पावर प्लांट में मजदूरी करते थे। 23 मार्च 2022 की शाम ठेकेदार अमर गोस्वामी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
अगले दिन 24 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे कस्बा बार के तुरका रोड के पास कृपाल सिंह चौहान के खेत के निकट आरोपी ने विनोद ऋषि को गालियां दीं, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने चाकू से गले और पेट पर कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया।
घायल विनोद को पुलिस की मदद से पहले बार अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अमर गोस्वामी, निवासी ग्राम मटियारी, थाना मनसाही, जिला कटिहार (बिहार) को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि यह गंभीर प्रकृति का मामला था। उन्होंने बताया कि विवेचना में कुछ खामियां थीं, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाई।
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) विशाल कुमार द्वितीय की अदालत ने बिहार के मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में ठेकेदार अमर गोस्वामी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि चार वर्ष पहले बार क्षेत्र के ग्राम चिगलौआ स्थित पावर प्लांट में कार्यरत मजदूर की हत्या कर दी गई थी।
मामले के अनुसार, बिहार के जिला पूर्णिया के थाना मरंगा के ग्राम माजरा निवासी दीपक ऋषि ने 24 मार्च 2022 को थाना बार में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि वह और उसका सगा बहनोई विनोद ऋषि ललितपुर के ग्राम चिगलौआ स्थित पावर प्लांट में मजदूरी करते थे। 23 मार्च 2022 की शाम ठेकेदार अमर गोस्वामी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
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अगले दिन 24 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे कस्बा बार के तुरका रोड के पास कृपाल सिंह चौहान के खेत के निकट आरोपी ने विनोद ऋषि को गालियां दीं, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने चाकू से गले और पेट पर कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया।
घायल विनोद को पुलिस की मदद से पहले बार अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अमर गोस्वामी, निवासी ग्राम मटियारी, थाना मनसाही, जिला कटिहार (बिहार) को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि यह गंभीर प्रकृति का मामला था। उन्होंने बताया कि विवेचना में कुछ खामियां थीं, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाई।