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Lalitpur News: गेहूं की सरकारी खरीद में फंसा फार्मर रजिस्ट्री का पेच
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क्रय केंद्रों पर बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी खरीद
जिले के 70,187 किसान सरकारी खरीद के लाभ से रह सकते हैं वंचित
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनसे खरीद नहीं होगी। ऐसे में जिले के 70,187 किसान सरकारी खरीद के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
कृषि विभाग के आंकड़ों अनुसार जनपद में कुल 2,60,165 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 1,89,978 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। वहीं 1,50,625 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। जिले में करीब 70 गांव चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, वहां के 36,719 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा 33,468 किसान ऐसे हैं, जिनके गांव चकबंदी में शामिल नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस तरह कुल 70,187 किसान रजिस्ट्री से वंचित हैं, जिन्हें गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिलेगा।
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एक मई से खाद की खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी
वर्तमान में उर्वरकों का वितरण पॉश मशीनों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फर्टीलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल से किया जा रहा है। मई से उर्वरकों का वितरण किसान पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा। इसके लिए आईएफएमएस पोर्टल को एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
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अन्य योजनाओं में भी जरूरी होगी फार्मर रजिस्ट्री
सरकार ने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में भी फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।
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कृषि विभाग चला रहा विशेष अभियान
जिले में फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसानों के लिए छह से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चकबंदी वाले गांवों को छोड़कर अन्य किसानों की रजिस्ट्री कराने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं।
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कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। सम्मान निधि का लाभ भी केवल रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को ही मिल रहा है। किसानों की सुविधा के लिए छह से 15 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है।
— यशराज सिंह, उप कृषि निदेशक
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जिले के 70,187 किसान सरकारी खरीद के लाभ से रह सकते हैं वंचित
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनसे खरीद नहीं होगी। ऐसे में जिले के 70,187 किसान सरकारी खरीद के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
कृषि विभाग के आंकड़ों अनुसार जनपद में कुल 2,60,165 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 1,89,978 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। वहीं 1,50,625 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। जिले में करीब 70 गांव चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, वहां के 36,719 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा 33,468 किसान ऐसे हैं, जिनके गांव चकबंदी में शामिल नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस तरह कुल 70,187 किसान रजिस्ट्री से वंचित हैं, जिन्हें गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिलेगा।
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एक मई से खाद की खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी
वर्तमान में उर्वरकों का वितरण पॉश मशीनों के माध्यम से इंटीग्रेटेड फर्टीलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल से किया जा रहा है। मई से उर्वरकों का वितरण किसान पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा। इसके लिए आईएफएमएस पोर्टल को एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
अन्य योजनाओं में भी जरूरी होगी फार्मर रजिस्ट्री
सरकार ने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में भी फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।
कृषि विभाग चला रहा विशेष अभियान
जिले में फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसानों के लिए छह से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चकबंदी वाले गांवों को छोड़कर अन्य किसानों की रजिस्ट्री कराने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं।
कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। सम्मान निधि का लाभ भी केवल रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को ही मिल रहा है। किसानों की सुविधा के लिए छह से 15 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है।
— यशराज सिंह, उप कृषि निदेशक