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Lalitpur News: पिटाई करने के मामले में पांच को तीन-तीन वर्ष की सजा

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 12:25 AM IST
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Five sentenced to three years in prison for assault
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न्यायालय ने 11 वर्ष पुराने मामले में 62,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) विकास कुमार की अदालत ने थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम खिरिया छतारा में 11 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी पाया। सभी को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 62,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
ग्राम खिरिया छतारा निवासी केवल पुत्र दसई ने 21 अगस्त 2014 को थाना बानपुर में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 19 अगस्त 2014 की शाम छह बजे जब वह अपने घर पर था तो उसके गांव के ही हरदयाल, मानिक सिंह, कूरे, हरदास पुत्रगण मर्दन यादव, आनंद, प्रमोद, रिंकू पुत्रगण मानिकचंद यादव एवं महेंद्र पुत्र हरदास यादव एक साथ हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ी लेकर आए। घर में घुसकर उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। बोले - कितनी बार कहा कि जानवर उनके खेत के आसपास न दिखें लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी। उन सभी ने उसकी पिटाई कर दी। इससे उसके मुंह, सिर और हाथों में गंभीर चोटें आई थीं। उसका शोर सुनकर उसे बचाने के लिए उसके पिता दसई, माता सोना एवं भतीजा अजय व भाई देशराज भी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनकी भी पिटाई कर दी।
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पिटाई से उसके पिता दसई के हाथ और पसली की हड्डी टूट गई। मां सोना के हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। अन्य गंभीर चोटें भी आई थी। भाई व भतीजे को भी चोटें आईं। उनके चिल्लाने पर गांव के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। बाद में आरोपियों से किसी प्रकार छिपकर वह रिपोर्ट दर्ज कराने एसपी के पास पहुंचा था।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना बानपुर पुलिस ने उक्त मामले में सभी आठों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। न्यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों मानिक सिंह, कूरे, हरदास, महेंद्र सिंह और रिंकू को दोषी पाया और सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

पीड़ितों को आई थीं गंभीर चोटें
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार लिटौरिया ने बताया कि आरोपियों की पिटाई से वादी के पिता दसई को 10 चोटें, मां सोना को छह चोटें, भतीजे को एक चोट और भाई को आठ चोटें आई थीं। ऐसे में न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।
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