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Lalitpur News: पिटाई कर चोट पहुंचाने में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा
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- न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पंद्रह वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी की अदालत ने पंद्रह वर्ष पुराने पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अठारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम बानौनी निवासी एक व्यक्ति ने पंद्रह वर्ष पूर्व तहरीर देकर बताया था कि थाना क्षेत्र के ग्राम बानौनी निवासी राजधर पुत्र मोहन बुनकर, ओमप्रकाश, विजय और बबलू पुत्रगण राजधर पर गालियां देते हुए पिटाई कर दी थी, जिससे काफी गंभीर चोटें आई थीं। जब आसपास के लोग आ गए तो वे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। इस मामले में थाना बानपुर पुलिस ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल यादव ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल अठारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले को पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने जनपद में चिह्नित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने को प्रभावी पैरवी के लिए थाना प्रभारियों व पैराकारों को निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में इस मामले को भी शामिल किया गया था।
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ललितपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी की अदालत ने पंद्रह वर्ष पुराने पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अठारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम बानौनी निवासी एक व्यक्ति ने पंद्रह वर्ष पूर्व तहरीर देकर बताया था कि थाना क्षेत्र के ग्राम बानौनी निवासी राजधर पुत्र मोहन बुनकर, ओमप्रकाश, विजय और बबलू पुत्रगण राजधर पर गालियां देते हुए पिटाई कर दी थी, जिससे काफी गंभीर चोटें आई थीं। जब आसपास के लोग आ गए तो वे उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। इस मामले में थाना बानपुर पुलिस ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल यादव ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल अठारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले को पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने जनपद में चिह्नित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने को प्रभावी पैरवी के लिए थाना प्रभारियों व पैराकारों को निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में इस मामले को भी शामिल किया गया था।
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