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Lalitpur News: विनैका माफी में सर्वसम्मति से शराबबंदी हुई तय
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- नियमों का उल्लंघन करने पर 21 हजार का जुर्माना, पंचायत आयोजित कर लिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
जखौरा। थाना क्षेत्र के ग्राम विनैकामाफी में ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब मुक्त गांव बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इस उद्देश्य से आयोजित पंचायत में सर्वसम्मति से कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया गया।
पंचायत के निर्णय अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गांव में शराब का विक्रय करता पाया गया तो उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोषी व्यक्ति और उसके परिवार को छह माह तक सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों से बहिष्कृत रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाली-गलौज, मारपीट या किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में शांति भंग करता है, तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोषी को पीड़ित व्यक्ति और पंचायत के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी तथा उसे और उसके परिवार को तीन माह तक सामाजिक गतिविधियों से अलग रखा जाएगा। दोषी को संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति दंड वसूलकर एकत्रित धनराशि को धार्मिक कार्यों और जरूरतमंदों जैसे बीमारी या कन्याओं के विवाह में सहायता के लिए उपयोग करेगी। पंचायतनामा पर ग्राम प्रधान सिरसी मुन्नी देवी, प्रीति, रेवती, सुमन, रामकुमारी, अर्चना, हरकुंवर, सीमा, मंजू, कल्पना, रोहित जैन सिरसी, अनिल लोधी के हस्ताक्षर हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जखौरा। थाना क्षेत्र के ग्राम विनैकामाफी में ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब मुक्त गांव बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इस उद्देश्य से आयोजित पंचायत में सर्वसम्मति से कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया गया।
पंचायत के निर्णय अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गांव में शराब का विक्रय करता पाया गया तो उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोषी व्यक्ति और उसके परिवार को छह माह तक सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों से बहिष्कृत रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाली-गलौज, मारपीट या किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में शांति भंग करता है, तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोषी को पीड़ित व्यक्ति और पंचायत के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी तथा उसे और उसके परिवार को तीन माह तक सामाजिक गतिविधियों से अलग रखा जाएगा। दोषी को संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति दंड वसूलकर एकत्रित धनराशि को धार्मिक कार्यों और जरूरतमंदों जैसे बीमारी या कन्याओं के विवाह में सहायता के लिए उपयोग करेगी। पंचायतनामा पर ग्राम प्रधान सिरसी मुन्नी देवी, प्रीति, रेवती, सुमन, रामकुमारी, अर्चना, हरकुंवर, सीमा, मंजू, कल्पना, रोहित जैन सिरसी, अनिल लोधी के हस्ताक्षर हैं।
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