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Mainpuri News: अब आधार कार्ड नहीं होगा आयु का प्रमाण

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 03:12 AM IST
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Aadhaar card will no longer be proof of age
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मैनपुरी। वृद्धावस्था पेंशन आवेदन या नवीनीकरण के लिए अब आधार कार्ड को आयु का प्रमाण नहीं माना जाएगा। मार्च-2026 से इसमें बदलाव किया गया है, अब उम्र के प्रमाण के लिए ग्राम पंचायत/वार्ड के कुटुंब रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें आपकी जन्मतिथि अंकित होगी। नई व्यवस्था के साथ समाज कल्याण विभाग में कार्य शुरू हो चुका है।जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी। आवेदन या नवीनीकरण के लिए आयु का प्राण-पत्र (परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देनी होगी। इसके अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र जन्मतिथि के तौर पर मान्य होंगे। आवेदन करने वाले सभी वृद्धजन को बदलाव को लेकर अवगत करा दिया गया है, अब जो भी आवेदन लिए जा रहे हैं। वह नए आदेश के तहत ही लिए जा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से यह निर्णय आधार कार्ड में गलत जन्म तिथि दर्ज करवा कर पेंशन लेने वाले अपात्र लोगों को बाहर किए जाने को लेकर लिया गया है।शासन की ओर से जारी किए गए नए निर्देश के तहत जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। वह आवेदन करेंगे तो उन्हें सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आवेदन के सभी कॉलम भरने भी अनिवार्य होंगे।समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में करीब 99200 लोग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच की जा रही है, जिन लोगों ने आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड प्रयोग किया है, वह मान्य नहीं किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में नए नियम के तहत कड़ाई से सत्यापन का कार्य जारी है।
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