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UP: 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप, पूर्व विधायक समेत 13 नामजद, शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले का भी दावा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 27 Apr 2026 04:27 PM IST
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सार

बिजनौर के शेरकोट में सहकारी आवास समिति की करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने के मामले में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया है।

Bijnor: Ex-MLA Among 13 Booked in ₹50 Crore Land Grab Case in Sherkot
जमीन हड़पने का मामला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिजनौर जनपद के शेरकोट कस्बे में सहकारी आवास समिति की करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी समेत 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जमीन कब्जाने के मामले में उसे जान से मारने की नीयत से हमला भी किया गया।

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25 बीघा जमीन के सौदे से शुरू हुआ विवाद
प्राथमिकी के अनुसार समिति सदस्य शाहिद ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेश पर शेरकोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 1989 में शेरकोट सहकारी आवास समिति लिमिटेड ने अब्दुल अजीज से करीब 25 बीघा जमीन 3.45 लाख रुपये में खरीदने का इकरारनामा किया था। पूरी धनराशि अदा कर दी गई थी।

लेकिन बैनामा होने से पहले विक्रेता की मृत्यु हो गई। आरोप है कि इसके बाद समिति के तत्कालीन सचिव शौकत अली ने विक्रेता के वारिसों से मिलीभगत कर केवल 12.50 बीघा जमीन ही समिति के नाम कराई, जबकि बाकी जमीन साजिश के तहत हड़प ली गई।
 

फर्जी सदस्य बनाकर हड़पी गई जमीन का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि फर्जी सदस्यों का निर्माण कर और जाली रसीदें काटकर जमीन को अन्य लोगों के नाम कर दिया गया। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भू-माफिया तालिब को बताया गया है, जिसने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और आपसी बैनामों के जरिए जमीन पर कब्जा कर लिया।

मामले में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी, उनके भाई कमाल, मुजाहिद और दानिश, तालिब, सलीम अहमद, फय्याज अहमद, वसीम (अध्यक्ष), शमीम, नसीम, मुनीर, शौकत अली (सचिव), नसीमा खातून और कासिम समेत कई लोगों को नामजद किया गया है।

शिकायतकर्ता पर हमले का भी आरोप
पीड़ित शाहिद का कहना है कि मौजा रामबड़ी स्थित यह जमीन अब आबादी क्षेत्र में शामिल हो चुकी है और इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की बिक्री से प्राप्त धनराशि समिति के खाते में जमा नहीं की गई और निजी उपयोग में खर्च कर ली गई।

शाहिद के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को जब वह समिति की जमीन की ओर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे उनकी जान बच सकी।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे प्रकरण की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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