Meerut: कल से बदल जाएंगे गाड़ी से लेकर बैंक लॉकर के नियम, बैंकों को आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन
नए साल में होने वाले बदलाव में जीएसटी छापा, बैंक लॉकर के नियम, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। ये बदलाव सभी के लिए अनिवार्य होंगे। इसे लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है।
विस्तार
कल वर्ष 2023 की शुरुआत के साथ कई चीजें बदल रही हैं। इसमें उपभोक्ता और खाताधारकों से जुड़ी कई बातें हैं। नए साल में होने वाले बदलाव में जीएसटी छापा, बैंक लॉकर के नियम, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। यह बदलाव सभी के लिए अनिवार्य होंगे। 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे।
बैंक लॉकर के नए नियम आए
रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अंतर्गत लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। नए नियम के मुताबिक बैंक और ग्राहकों के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा। बैंकों को लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में ग्राहकों को भी सभी जानकारी एसएमएस से देनी होगी।
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क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
1 जनवरी से एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स में बदलाव करेगा। ऐसे में ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवार्ड प्वाइंट का भुगतान 31 दिसंबर, 2022 से पहले ही कर लें। 1 जनवरी से नए नियमों के तहत रिवार्ड प्वाइंट की सुविधाएं दी जाएगी।
जीएसटी के नियमों में भी परिवर्तन
जीएसटी ई इनवॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने जीएसटी की ई इनवॉयसिंग के लिए अनिवार्य सीमा 20 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा।