UP: आठ करोड़ की जीएसटी चोरी, एक मोबाइल नंबर पर 12 फर्में थी पंजीकृत, लकड़ी लदे ट्रक पकड़े जाने के बाद खुलासा
राज्य कर विभाग ने लकड़ी से भरा ट्रक पकड़कर जांच की तो पता चला कि फर्म मालिक ने एक ही मोबाइल नंबर से 12 फर्जी फर्में बनाकर जीएसटी चोरी की। जांच में फर्म अस्तित्वहीन पाई गई। मामले में तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है।
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राज्य कर के मोबाइल दस्ते ने देहरी खुर्रम उमरी कला में चेकिंग के दौरान लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ लिया। जांच से पता चला कि कारोबारी ने एक मोबाइल नंबर से 12 फर्में पंजीकृत कराई हैं। इस मामले में राज्य कर अधिकारी ने सिविल लाइंस थाने में फर्म मालिक सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है।
राज्य कर अधिकारी सुनील कुमार डागर 14 नवंबर की रात डेढ़ बजे देहरी खुर्रम उमरी कला में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच लकड़ी से लदे ट्रक को टीम ने रोक लिया। टीम ने सबदलपुर रेहरा जिला बिजनौर निवासी चालक फरमान से पूछताछ की।
चालक ने बताया कि ट्रक पर लदी लकड़ी ठाकुरद्वारा के जारा ट्रेडर्स की है। लकड़ी सहारनपुर यमुनानगर स्थित लकी टिंबर के लिए भेजी जा रही है। इस मामले में कागजात देखने पर पता चला कि आपूर्तिकर्ता ने टैक्स इन्वाइस संख्या-179 13 नवंबर को जारी किया है।
ई-वे बिल के अनुसार माल की मात्रा 48200 किलोग्राम है। इस माल पर कर योग्य कीमत 3.12 लाख होगी। फर्म के मालिक एतेहशाम अहमद से चालक ने फोन पर बातचीत की। दूसरे दिन जांच करने पर पता चला कि मोबाइल नंबर 99—65—21 पर कुल 12 फर्में पंजीकृत कराई गई हैं।
इस फर्म की जांच सहायक आयुक्त राज्य कर, खंड-2 सीतापुर ने जांच की। जांच में फर्म अस्तित्वहीन पाई गई है। इस मामले में सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-2 सीतापुर ने सीजीएसटी से पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। इस मामले में एहतेशाम की जालसाजी पकड़ी गई।
इस बारे में राज्य कर अधिकारी का कहना है कि मास्टर माइंड एहतेशाम ने 12 फर्मों के माध्यम से लकड़ी प्रांत के बाहर आपूर्ति की है। बोगस फर्मों के माध्यम से जीएसटी चोरी कर सरकार को चूना लगाया है।
इस बारे में सिविल लाइंस थाना प्रभारी मनीष सक्सेना ने बताया कि फर्म स्वामी एहतेशाम,चालक फरमान और एक अज्ञात के खिलाफ धारा 318 (4), 338, 336 (3) और 340 (2) सहित धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में विवेचना के आधार पर कार्रवाई करेगी।
राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड 2आरए सेठ ने बताया कि जारा ट्रेडर्स की तीन गाड़ियां पकड़ी गई हैं। फर्म मालिक ने 67 करोड़ का टर्न ओवर कर आठ करोड़ की जीएसटी चोरी की है। इस फर्म की जांच अभी चल रही है।
रामपुर की दो फर्मों की हुई कुर्की
जीएसटी का बकाया भुगतान नहीं करने पर रामपुर जिले की दो फर्मों को सील कर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शासन के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) शैलेंद्र उपाध्याय ने रामपुर के राज्य कर अधिकारियों के साथ मिलकर बृहस्पतिवार को जीएसटी के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और वसूली का अभियान चलाया।
अधिकारियों की टीम ने बताया कि रामपुर जिले के पीला तालाब रोड, मस्जिद मौलवी मुकीम साहब, मोहल्ला झंडा स्थित इब्राहिम सलीम एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर पर 41.19 लाख बकाया था। पैसे का भुगतान नहीं करने पर फर्म के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते व्यापार स्थल को सील किया गया।
इसी प्रकार फैजुल्लानागर मोदीपुर, तहसील सदर की फर्म एनपी इंटरप्राइजेज पर 46.38 लाख का बकाया था। पैसे का भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील किया गया।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी के बड़े बकायेदारों की चल अचल संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस दौरान संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) शैलेंद्र उपाध्याय, उपायुक्त संदेश कुमार जैन, अनीता सिंह, उदय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त राधे श्याम यादव, प्रदीप कुमार मौजूद रहे।
अपर आयुक्त ग्रेड-1 अशोक कुमार सिंह के अनुसार नवंबर माह में जोन की 627 फर्मों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। इस बीच 21.84 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। नवंबर में बड़े बकाएदारों से 21.88 करोड़ की वसूली की गई है।