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Amroha: रंजिश में किसान को मार डाला, संभल के पूर्व प्रधान पति और भतीजे समेत चार को उम्रकैद, 70 हजार जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 27 Nov 2025 07:47 PM IST
सार

किसान की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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Amroha: Farmer killed, former Sambhal head's husband and nephew sentenced to life imprisonment
अमरोहा की कोर्ट पहुंचे दोषी और परिजन - फोटो : संवाद
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विस्तार
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संभल के ईसापुर सुनवारी निवासी बाइक सवार किसान राजीव शर्मा की गोली मारकर हत्या करने में कोर्ट ने दोषी गांव के ही पूर्व प्रधान के पति कुंवरपाल, विकास, सोमपाल व विजेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कुंवरपाल व विकास चाचा-भतीजे हैं। चारों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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दोषियों ने चुनावी, जमीन की रंजिश और जानलेवा हमले के केस में फैसला नहीं करने पर षड्यंत्र रचकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। यह सनसनीखेज वारदात आदमपुर थानाक्षेत्र में हुई थी।
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संभल के नखासा थानाक्षेत्र के ईसापुर सुनवारी गांव निवासी उमराव शर्मा के बेटे जयदेव शर्मा 25 फरवरी 2022 को भाई राजीव शर्मा व गांव के ही सोमपाल के साथ पड़ोसी भगवान शरन की बेटी प्रियंका की हत्या के मुकदमे में फैसले के लिए पूर्व विधायक के मकान पर चल रही पंचायत में शामिल होने हसनपुर आए थे।

शाम करीब पांच बजे जयदेव शर्मा, राजीव शर्मा व सोमपाल बाइक से आदमपुर क्षेत्र के ढबारसी से होकर गांव जा रहे थे। उनकी बाइक पांडली से सिरसा रोड पर पहुंची तो एक बाइक पर सवार दो बदमाश आए और राजीव शर्मा के पेट में गोली मार दी। इस पर राजीव शर्मा बाइक से उतरकर खेत की ओर भागे तो दोनों अभियुक्तों ने उन्हें पकड़कर पेट और कनपटी पर दो और गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

जयदेव शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान ईसापुर सुनवारी गांव के ही सोमपाल, कुंवरपाल, विकास व विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। चोरों ने षड्यंत्र रचकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के समय सोमपाल पीड़ित परिजनों का हमदर्द बनकर उनके साथ रहने का दिखावा करता रहा था जबकि चाचा-भतीजे विकास व कुंवरपाल ने गोली दागी थीं।

पुलिस ने सोमपाल, कुंवरपाल, विजेंद्र व विकास को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। चारों जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई कर साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सोमपाल, कुंवरपाल, विजेंद्र और विकास को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए करीब 4.10 बजे दोषी सोमपाल, कुंवरपाल, विजेंद्र और विकास कोर्ट में पेश किया गया। करीब 15 मिनट दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कुंवरपाल व उसके भतीजे विकास पर आर्म्स एक्ट में पांच-पांच हजार अतिरिक्त रुपये से दंडित किया गया है।

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