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Pilibhit News: दहेज हत्या में पति और सास-ससुर को 10 वर्ष के कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 07 Jan 2026 12:25 AM IST
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पीलीभीत। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने हत्यारोपी पति, सास व ससुर को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। हत्यारोपी पति गिरफ्तारी के बाद से अभी जेल में निरुद्ध है।
अभियोजन के मुताबिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के गांव भानपुर निवासी विकास पुत्र रूपनरायण ने नौ जून 2022 को थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बहन रेखा देवी का विवाह थाना पूरनपुर के गांव धर्मापुर निवासी राजू पुत्र सुमेर से किया था।
शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। ससुराल पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने के बाद भी वे नहीं माने और नौ जून वर्ष 2022 को ही बहन की हत्या कर दी। गांव के ही एक व्यक्ति ने हत्या की सूचना दी।
बहन की ससुराल पहुंचे तो उसका शव मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 27 अगस्त 2022 को विवेचना पूरी की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पति राजू, ससुर सुमेर और सास तारावती को सजा सुनाई है।
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अभियोजन के मुताबिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के गांव भानपुर निवासी विकास पुत्र रूपनरायण ने नौ जून 2022 को थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बहन रेखा देवी का विवाह थाना पूरनपुर के गांव धर्मापुर निवासी राजू पुत्र सुमेर से किया था।
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शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। ससुराल पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने के बाद भी वे नहीं माने और नौ जून वर्ष 2022 को ही बहन की हत्या कर दी। गांव के ही एक व्यक्ति ने हत्या की सूचना दी।
बहन की ससुराल पहुंचे तो उसका शव मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 27 अगस्त 2022 को विवेचना पूरी की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पति राजू, ससुर सुमेर और सास तारावती को सजा सुनाई है।