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Pilibhit News: दो बालिकाओं से छेड़खानी के दोषी को पांच साल कारावास की सजा

Fri, 24 Jul 2026 02:06 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 02:06 AM IST
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Man convicted of molesting two girls sentenced to five years in prison.
पीलीभीत। बिलसंडा थाना क्षेत्र में दो बालिकाओं से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-2 सुनील कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दो पुत्रियां सुबह करीब 10 बजे घास लेकर घर लौट रही थीं। रास्ते में मंदिर के पास घास रखकर पानी पीने लगीं। इसी दौरान आरोपी सोनी सक्सेना वहां पहुंचा और एक बालिका को गलत नीयत से पकड़ लिया। विरोध करने पर उसने दूसरी बालिका से भी छेड़खानी की। दोनों बालिकाओं के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। वहीं, आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने सोनी सक्सेना को दोषी करार देते हुए दंडित किया। संवाद
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