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Raebareli News: धर्म परिवर्तन मामले में पांच महिलाओं समेत 12 गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Tue, 03 Mar 2026 01:00 AM IST
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रायबरेली। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में सोमवार को पुलिस ने पांच महिलाओं समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को रिमांड कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। रविवार दोपहर करीब दो बजे मुबारकपुर गांव की रहने वाली महिला के घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी। इसमें करीब 250 महिला-पुरुष व बच्चे शामिल थे।
बजरंग दल के जिला सहसंयोजक ओमप्रकाश रावत, अंकुश शुक्ला समेत अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर हंगामा किया था। आरोप लगाया था कि गांव की महिला रामरती के गरीबों, अशिक्षितों को रुपये का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें भी धमकाया गया।
सहसंयोजक ओमप्रकाश की तहरीर पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्व धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हरचंदपुर थाना प्रभारी हरिकेश सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मुबारकपुर की रामरती, धमइया की काजल पासी, मुबारकपुर की सविता, सावित्री, मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई बालापुर निवासी संतलाल पासी, मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमावां निवासी रामसमुझ, बछरावां कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी धीरेंद्र कुमार, महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नरही की मोनी पासी, जरैली सेंधी निवासी रामकिशोर पासी, भदिहा निवासी अंकेश कुमार पासी, चंदापुर थाना क्षेत्र के पूरे सीताराम निवासी हिमांशू पासी, गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के सनकामऊ निवासी रामसुमेर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पांच धार्मिक पुस्तक, चार कैलेंडर, छह मोबाइल फोन समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे धार्मिक पुस्तकों का वितरण कर और प्रार्थना सभाओं व भजन कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता था। साथ ही धर्म परिवर्तन करने पर आर्थिक व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लालच भी दिया जाता था। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी रामरती के विरुद्ध पूर्व में भी हरचंदपुर थाने में धर्म परिवर्तन कराने की प्राथमिकी दर्ज थी।
इनसेट
आरोपियों को रिमांड कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल
पुलिस ने मामले के 12 आरोपियों को रिमांड कोर्ट में पेश किया। यहां पर कानूनी कार्रवाई के दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की बात कही। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए।
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बजरंग दल के जिला सहसंयोजक ओमप्रकाश रावत, अंकुश शुक्ला समेत अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर हंगामा किया था। आरोप लगाया था कि गांव की महिला रामरती के गरीबों, अशिक्षितों को रुपये का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें भी धमकाया गया।
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सहसंयोजक ओमप्रकाश की तहरीर पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्व धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हरचंदपुर थाना प्रभारी हरिकेश सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मुबारकपुर की रामरती, धमइया की काजल पासी, मुबारकपुर की सविता, सावित्री, मिल एरिया थाना क्षेत्र के आईटीआई बालापुर निवासी संतलाल पासी, मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमावां निवासी रामसमुझ, बछरावां कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी धीरेंद्र कुमार, महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नरही की मोनी पासी, जरैली सेंधी निवासी रामकिशोर पासी, भदिहा निवासी अंकेश कुमार पासी, चंदापुर थाना क्षेत्र के पूरे सीताराम निवासी हिमांशू पासी, गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के सनकामऊ निवासी रामसुमेर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पांच धार्मिक पुस्तक, चार कैलेंडर, छह मोबाइल फोन समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे धार्मिक पुस्तकों का वितरण कर और प्रार्थना सभाओं व भजन कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता था। साथ ही धर्म परिवर्तन करने पर आर्थिक व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लालच भी दिया जाता था। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी रामरती के विरुद्ध पूर्व में भी हरचंदपुर थाने में धर्म परिवर्तन कराने की प्राथमिकी दर्ज थी।
इनसेट
आरोपियों को रिमांड कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल
पुलिस ने मामले के 12 आरोपियों को रिमांड कोर्ट में पेश किया। यहां पर कानूनी कार्रवाई के दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की बात कही। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए।
