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Raebareli News: अवैध भवनों में चल रहे 40 निजी अस्पताल
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 24 Apr 2026 01:53 AM IST
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रायबरेली। शहर में संचालित 40 से अधिक नर्सिंगहोम के भवन रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) से पास नहीं हैं। मानकों को ताक पर रखकर ये अस्पताल अवैध भवनों में संचालित हो रहे हैं।
अब तक केवल दो निजी अस्पताल व नर्सिंगहोम संचालित करने के लिए भवनों का मैप आरडीए से पास कराया गया है। अवैध भवनों के मामले में आरडीए ने अस्पतालों के संचालकों को नोटिस देकर भवनों की वैधता के संबंध में प्रमाण मांगा है। जवाब न देने पर भवनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नियमानुसार अस्पताल संचालन के लिए आरडीए से भवन का नक्शा पास होना चाहिए। आरडीए की ओर से पूर्व में भी नर्सिंगहोम संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई।
कम जगह में अधिक बेड के अस्पताल
शहर में 10 से लेकर 100 बेड तक के निजी अस्पताल संचालित हैं। अगर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम खुला है तो उसके लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। सड़क की चौड़ाई और न्यूनतम फ्रंटेज 12.12 मीटर होना चाहिए। 10 बेड का अस्पताल है तो भूखंड 300 से 400 वर्ग मीटर, 15 बेड का होने पर 401 से 500 वर्ग मीटर, 20 बेड का होने पर 500 वर्ग मीटर से अधिक होगा।
30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई और फ्रंट सेट बैक के योग से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है।
बिना नक्शा पास कराए संचालित नर्सिंगहोम के संचालकों को नोटिस दिया गया है। सभी संचालकों को भवनों के वैध होने के संबंध में जवाब मांगा गया है। तय समय में अभिलेख उपलब्ध न कराने पर भवनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
विशाल यादव, सचिव आरडीए रायबरेली
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अब तक केवल दो निजी अस्पताल व नर्सिंगहोम संचालित करने के लिए भवनों का मैप आरडीए से पास कराया गया है। अवैध भवनों के मामले में आरडीए ने अस्पतालों के संचालकों को नोटिस देकर भवनों की वैधता के संबंध में प्रमाण मांगा है। जवाब न देने पर भवनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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नियमानुसार अस्पताल संचालन के लिए आरडीए से भवन का नक्शा पास होना चाहिए। आरडीए की ओर से पूर्व में भी नर्सिंगहोम संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई।
कम जगह में अधिक बेड के अस्पताल
शहर में 10 से लेकर 100 बेड तक के निजी अस्पताल संचालित हैं। अगर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम खुला है तो उसके लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। सड़क की चौड़ाई और न्यूनतम फ्रंटेज 12.12 मीटर होना चाहिए। 10 बेड का अस्पताल है तो भूखंड 300 से 400 वर्ग मीटर, 15 बेड का होने पर 401 से 500 वर्ग मीटर, 20 बेड का होने पर 500 वर्ग मीटर से अधिक होगा।
30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई और फ्रंट सेट बैक के योग से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है।
बिना नक्शा पास कराए संचालित नर्सिंगहोम के संचालकों को नोटिस दिया गया है। सभी संचालकों को भवनों के वैध होने के संबंध में जवाब मांगा गया है। तय समय में अभिलेख उपलब्ध न कराने पर भवनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
विशाल यादव, सचिव आरडीए रायबरेली

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