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Raebareli News: 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न होने पर देना होगा साक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:58 AM IST
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मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान फॉर्माें की जांच करती बीएलओ।
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रायबरेली। जिले में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम तेजी से चल रहा है। तमाम लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काटने का डर सता रहा है, क्योंकि उनका व उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। वोटरलिस्ट से नाम नहीं कटेगा।
वर्तमान में जो भी जानकारी उपलब्ध है, उसे एसआईआर फाॅर्म में भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करके उन्हें 13 प्रमाणपत्रों में से कोई देने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म के पीछे 13 प्रमाणपत्रों का जिक्र उपलब्ध है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन के अधिकारी हल निकालेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि लोग बीएलओ या सीईओयूपी पोर्टल से 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी ले सकते हैं। यदि मतदाता का वर्ष 2003 की वोटरलिस्ट में नाम नहीं है तो वह गणना प्रपत्र में दाईं ओर माता या पिता का विवरण भरेंगे। खासकर जो महिलाएं विवाह के बाद ससुराल आईं हैं तो उन्हें मायके का विवरण भरना होगा। वहां वोट नहीं था, तो अपने पिता का विवरण भरना है। गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता को भरकर बीएलओ के पास जमा करना है।
गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण मांगा गया है। यदि मतदाता का वर्ष 2003 की सूची में वोट नहीं था, तो वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपना विवरण भरें। उन्होंने बताया कि यदि किसी ने वर्ष 2003 की सूची का विवरण नहीं दिया है ताे उस मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। गणना प्रपत्र में एक फोटो छपी है। उसी के बगल में दूसरी पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करनी होगी। सभी लोग यह तय कर लें कि जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है, उसे फार्म में भरकर चार दिसंबर तक बीएलओ के पास जमा कर दें।
नव विवाहिताओं को मायके की देनी होगी जानकारी
वर्ष 2003 की सूची से मतदाताओं का मिलान किया जाना है। इसमें जो मतदाता 2003 की सूची में शामिल हैं, उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना पड़ेगा। वहीं, यदि सूची में आवेदक के परिजनों का नाम है तो इस आधार पर उनका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसमें साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। नवविवाहित महिलाओं को समस्या आ सकती है। इसमें उन्हें अपने मायके की वोटर लिस्ट की डिटेल बीएलओ को देनी होगी। इसके बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा।
फॉर्म भरने समय बरतें सावधानी
एसआईआर फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें। अपनी जन्मतिथि भी सही भरें। आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आधार नंबर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है। पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा, इसलिए एक जगह से ही फॉर्म को भरें। यदि वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
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वर्तमान में जो भी जानकारी उपलब्ध है, उसे एसआईआर फाॅर्म में भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करके उन्हें 13 प्रमाणपत्रों में से कोई देने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म के पीछे 13 प्रमाणपत्रों का जिक्र उपलब्ध है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन के अधिकारी हल निकालेंगे।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि लोग बीएलओ या सीईओयूपी पोर्टल से 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी ले सकते हैं। यदि मतदाता का वर्ष 2003 की वोटरलिस्ट में नाम नहीं है तो वह गणना प्रपत्र में दाईं ओर माता या पिता का विवरण भरेंगे। खासकर जो महिलाएं विवाह के बाद ससुराल आईं हैं तो उन्हें मायके का विवरण भरना होगा। वहां वोट नहीं था, तो अपने पिता का विवरण भरना है। गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता को भरकर बीएलओ के पास जमा करना है।
गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण मांगा गया है। यदि मतदाता का वर्ष 2003 की सूची में वोट नहीं था, तो वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपना विवरण भरें। उन्होंने बताया कि यदि किसी ने वर्ष 2003 की सूची का विवरण नहीं दिया है ताे उस मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। गणना प्रपत्र में एक फोटो छपी है। उसी के बगल में दूसरी पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करनी होगी। सभी लोग यह तय कर लें कि जो भी जानकारी उनके पास उपलब्ध है, उसे फार्म में भरकर चार दिसंबर तक बीएलओ के पास जमा कर दें।
नव विवाहिताओं को मायके की देनी होगी जानकारी
वर्ष 2003 की सूची से मतदाताओं का मिलान किया जाना है। इसमें जो मतदाता 2003 की सूची में शामिल हैं, उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना पड़ेगा। वहीं, यदि सूची में आवेदक के परिजनों का नाम है तो इस आधार पर उनका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसमें साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। नवविवाहित महिलाओं को समस्या आ सकती है। इसमें उन्हें अपने मायके की वोटर लिस्ट की डिटेल बीएलओ को देनी होगी। इसके बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा।
फॉर्म भरने समय बरतें सावधानी
एसआईआर फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें। अपनी जन्मतिथि भी सही भरें। आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आधार नंबर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है। पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा, इसलिए एक जगह से ही फॉर्म को भरें। यदि वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।