{"_id":"69260220691fd2a0dd052bc8","slug":"three-convicts-including-two-brothers-were-sentenced-to-life-imprisonment-raebareli-news-c-101-1-slko1031-145619-2025-11-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 26 Nov 2025 12:53 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
रायबरेली। आठ साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अपर जिला जज अमित पांडेय की कोर्ट ने मंगलवार को अयोध्यापुरी निवासी दो संगे भाइयों आजाद व नन्हू व घसियारी मंडी निवासी गोलू उर्फ समीर को दोषी करार माना। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रायबरेली शहर के नया पुरवा घसियारी मंडी निवासी अब्दुल उर्फ पप्पू 26 जुलाई 2017 को बाइक से बाजार जा रहे थे। सत्य नगर के पास हमलावरों ने चाकू से हमला करके पप्पू की हत्या कर दी थी। पिता मुन्ना की तहरीर पर सदर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचना कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने की थी। छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान मुकदमा आरोपी साबिर की लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नसीम व गुड्डन को बरी कर दिया। (संवाद)
कोर्ट ने लगाया सौ रुपये का अर्थदंड
रायबरेली। चोरी के मामले में दोषी अजीत कुमार को जेल में व्यतीत की गई अवधि के साथ 100 रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने कोर्ट में यह मामला प्रस्तुत किया था। (संवाद)
Trending Videos
रायबरेली शहर के नया पुरवा घसियारी मंडी निवासी अब्दुल उर्फ पप्पू 26 जुलाई 2017 को बाइक से बाजार जा रहे थे। सत्य नगर के पास हमलावरों ने चाकू से हमला करके पप्पू की हत्या कर दी थी। पिता मुन्ना की तहरीर पर सदर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विवेचना कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने की थी। छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान मुकदमा आरोपी साबिर की लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नसीम व गुड्डन को बरी कर दिया। (संवाद)
कोर्ट ने लगाया सौ रुपये का अर्थदंड
रायबरेली। चोरी के मामले में दोषी अजीत कुमार को जेल में व्यतीत की गई अवधि के साथ 100 रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने कोर्ट में यह मामला प्रस्तुत किया था। (संवाद)