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Rampur News: आरडीए ने 18 अवैध निर्माण-प्लॉटिंग को दिया सीलिंग, ध्वस्तीकरण का आदेश
Tue, 04 Aug 2026 02:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 04 Aug 2026 02:06 AM IST
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रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 18 स्थानों पर एक साथ शिकंजा कस दिया। अभियान के दौरान कई अवैध निर्माणों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, चार मामलों में सील आदेश स्वीकृत हुए और दो अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हलचल मच गई।
आरडीए की टीम ने आगापुर रोड, चादर वाला बाग, प्रानपुर रोड, मोरी गेट, जिला अस्पताल क्षेत्र, खोद, सैजनी नानकार, बमनपुरी, स्वार रोड-यूनिवर्सिटी रोड चौराहा और सींगनखेड़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
आगापुर रोड स्थित राजीव लोचन के निर्माण पर अनुस्मारक नोटिस जारी किया गया। राकेश, देव रस्तोगी (दो मामलों में), पंकज दिवाकर, जुनैद अफसर खां, डॉ. अनीस, रोहित, जमीर अहमद खां, अतुल कपूर तथा सैजनी नानकार के अफजाल खां, अबरार खां और इंतिखाब खां को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नवाब गेट स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भवन का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया।
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ग्राम खोद में फुरकान अली एवं अन्य तथा सलामत खान, बमनपुरी के नूर अहमद और सींगनखेड़ा के मदनलाल के मामलों में सील आदेश स्वीकृत किए गए। वहीं खोद के सलीम तथा स्वार रोड-यूनिवर्सिटी रोड चौराहे पर नासिर, मंगलसेन, होरीलाल एवं अन्य की अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण नोटिस स्वीकृत किए गए।
आरडीए ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आरडीए की ओर से जारी नोटिस के बाद शहर में खलबली मच गई है।
वर्जन
अवैध निर्माण पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। संबंधित मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। -डॉ. नितिन मदान, सचिव, आरडीए
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आरडीए की टीम ने आगापुर रोड, चादर वाला बाग, प्रानपुर रोड, मोरी गेट, जिला अस्पताल क्षेत्र, खोद, सैजनी नानकार, बमनपुरी, स्वार रोड-यूनिवर्सिटी रोड चौराहा और सींगनखेड़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
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आगापुर रोड स्थित राजीव लोचन के निर्माण पर अनुस्मारक नोटिस जारी किया गया। राकेश, देव रस्तोगी (दो मामलों में), पंकज दिवाकर, जुनैद अफसर खां, डॉ. अनीस, रोहित, जमीर अहमद खां, अतुल कपूर तथा सैजनी नानकार के अफजाल खां, अबरार खां और इंतिखाब खां को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नवाब गेट स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भवन का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया।
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ग्राम खोद में फुरकान अली एवं अन्य तथा सलामत खान, बमनपुरी के नूर अहमद और सींगनखेड़ा के मदनलाल के मामलों में सील आदेश स्वीकृत किए गए। वहीं खोद के सलीम तथा स्वार रोड-यूनिवर्सिटी रोड चौराहे पर नासिर, मंगलसेन, होरीलाल एवं अन्य की अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण नोटिस स्वीकृत किए गए।
आरडीए ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आरडीए की ओर से जारी नोटिस के बाद शहर में खलबली मच गई है।
वर्जन
अवैध निर्माण पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। संबंधित मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। -डॉ. नितिन मदान, सचिव, आरडीए