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Saharanpur News: प्लॉट दिलाने के नाम पर 2.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी, चार पर प्राथमिकी
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- न्यू अमन वाटिका कॉलोनी में सस्ते दाम पर प्लॉट दिलाने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 2.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कॉलोनाइजर और उसके तीन साथियों पर बैनामा नहीं करने और रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर कुतुबशेर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के गांव मवीकलां निवासी राजुल ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2017 में रहने के लिए प्लॉट की जरूरत थी। इसी दौरान उसके परिचित धर्मेंद्र कुमार ने न्यू अमन वाटिका कॉलोनी में सस्ते दाम पर प्लॉट दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वह उसे कॉलोनी के कार्यालय ले गया, जहां कॉलोनाइजर रामकुमार शिंदे और उसके दो सहयोगियों से मुलाकात कराई। आरोप है कि आरोपियों ने 120-120 वर्गगज के दो प्लॉट दिखाकर 3300 रुपये प्रति वर्गगज की दर से सौदा तय किया। इसके बाद वर्ष 2018 और 2019 के दौरान अलग-अलग किस्तों में पीड़ित और उसके दोस्त से 2.55 लाख रुपये लिए गए व रसीदें भी दी गईं। बैनामा नहीं कराया। रुपये मांगने पर एससीएसटी का मुकदमा व जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि बाद में स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि संबंधित कॉलोनी की जमीन आरोपियों की नहीं है। आरोप है कि आरोपी लोगों से रुपये लेकर धोखाधड़ी करते हैं। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार, रामकुमार शिंदे और उसके सहयोगी अजय और आसिफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 2.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कॉलोनाइजर और उसके तीन साथियों पर बैनामा नहीं करने और रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर कुतुबशेर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के गांव मवीकलां निवासी राजुल ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2017 में रहने के लिए प्लॉट की जरूरत थी। इसी दौरान उसके परिचित धर्मेंद्र कुमार ने न्यू अमन वाटिका कॉलोनी में सस्ते दाम पर प्लॉट दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वह उसे कॉलोनी के कार्यालय ले गया, जहां कॉलोनाइजर रामकुमार शिंदे और उसके दो सहयोगियों से मुलाकात कराई। आरोप है कि आरोपियों ने 120-120 वर्गगज के दो प्लॉट दिखाकर 3300 रुपये प्रति वर्गगज की दर से सौदा तय किया। इसके बाद वर्ष 2018 और 2019 के दौरान अलग-अलग किस्तों में पीड़ित और उसके दोस्त से 2.55 लाख रुपये लिए गए व रसीदें भी दी गईं। बैनामा नहीं कराया। रुपये मांगने पर एससीएसटी का मुकदमा व जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि बाद में स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि संबंधित कॉलोनी की जमीन आरोपियों की नहीं है। आरोप है कि आरोपी लोगों से रुपये लेकर धोखाधड़ी करते हैं। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार, रामकुमार शिंदे और उसके सहयोगी अजय और आसिफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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