सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Two men convicted of robbery and murder have been sentenced to life imprisonment.

Saharanpur News: लूट और हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 23 Jan 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Two men convicted of robbery and murder have been sentenced to life imprisonment.
विज्ञापन
सहारनपुर। लूट और हत्या के दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सद्दाम और अजहर निवासी नूरबस्ती पर 95 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Trending Videos


वादी मुस्तकीम निवासी ग्राम माटकी ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि उसका लड़का वसीम परिवार के साथ नूरबस्ती में रहता था। कहा कि वह अपनी डेयरी पर बैठा हुआ था। आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके लड़के की डेयरी पर आकर दुकान से लूटपाट करनी शुरू कर दी। उसके लड़के ने इस बात का विरोध किया। आरोप लगाया कि विरोध करने पर वसीम को गोली मार दी और गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और दो लाख रुपये भी लूटकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने दो मार्च 2013 को मुखबिर की सूचना पर सद्दाम और दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उनकी सूचना पर चौथे आरोपी अजहर को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने दोषियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


----
आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

सहारनपुर। अदालत ने मारपीट के आरोपी को जमानत दी है। वादी पप्पू पर मारपीट का आरोप था। पैरोकार न होने के चलते आरोपी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद लीगल एड की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी का केस लड़ा। मामले की सुनवाई एसीजेम-2 न्यायाधीश पप्पू सिंह की अदालत में जारी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है। अदालत ने बंदी को को आदेश दिया कि वह अपने जमानतदार तीस दिनों में अदालत में दाखिल कर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed