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Saharanpur News: लूट और हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:58 AM IST
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सहारनपुर। लूट और हत्या के दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सद्दाम और अजहर निवासी नूरबस्ती पर 95 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी मुस्तकीम निवासी ग्राम माटकी ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि उसका लड़का वसीम परिवार के साथ नूरबस्ती में रहता था। कहा कि वह अपनी डेयरी पर बैठा हुआ था। आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके लड़के की डेयरी पर आकर दुकान से लूटपाट करनी शुरू कर दी। उसके लड़के ने इस बात का विरोध किया। आरोप लगाया कि विरोध करने पर वसीम को गोली मार दी और गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और दो लाख रुपये भी लूटकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने दो मार्च 2013 को मुखबिर की सूचना पर सद्दाम और दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उनकी सूचना पर चौथे आरोपी अजहर को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने दोषियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
सहारनपुर। अदालत ने मारपीट के आरोपी को जमानत दी है। वादी पप्पू पर मारपीट का आरोप था। पैरोकार न होने के चलते आरोपी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद लीगल एड की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी का केस लड़ा। मामले की सुनवाई एसीजेम-2 न्यायाधीश पप्पू सिंह की अदालत में जारी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है। अदालत ने बंदी को को आदेश दिया कि वह अपने जमानतदार तीस दिनों में अदालत में दाखिल कर दें।
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वादी मुस्तकीम निवासी ग्राम माटकी ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि उसका लड़का वसीम परिवार के साथ नूरबस्ती में रहता था। कहा कि वह अपनी डेयरी पर बैठा हुआ था। आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके लड़के की डेयरी पर आकर दुकान से लूटपाट करनी शुरू कर दी। उसके लड़के ने इस बात का विरोध किया। आरोप लगाया कि विरोध करने पर वसीम को गोली मार दी और गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और दो लाख रुपये भी लूटकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने दो मार्च 2013 को मुखबिर की सूचना पर सद्दाम और दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उनकी सूचना पर चौथे आरोपी अजहर को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने दोषियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
सहारनपुर। अदालत ने मारपीट के आरोपी को जमानत दी है। वादी पप्पू पर मारपीट का आरोप था। पैरोकार न होने के चलते आरोपी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद लीगल एड की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी का केस लड़ा। मामले की सुनवाई एसीजेम-2 न्यायाधीश पप्पू सिंह की अदालत में जारी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है। अदालत ने बंदी को को आदेश दिया कि वह अपने जमानतदार तीस दिनों में अदालत में दाखिल कर दें।
