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Sambhal News: खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, 27 कारोबारियों पर 14.50 लाख का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:58 AM IST
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Food samples fail, 27 traders fined Rs 14.50 lakh
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बहजोई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट ने 27 कारोबारियों पर कुल 14.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य मानवेंद्र सिंह ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी प्रदीप वर्मा ने मार्च माह में दायर मामलों में यह निर्णय दिया।
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दूध के सैंपल फेल होने के मामलों में धनारी के गांव लहराभूड़ निवासी रामनिवास पर 2 लाख रुपये, हिंदूपुरा खेड़ा के मोहम्मद सूफियान पर 50 हजार, असमोली के मातीपुर निवासी रियाजुल पर 30 हजार, कैलादेवी के लधनपुर शहबाजपुर निवासी संजीव पर 50 हजार, कमालपुर काफूरपुर निवासी मुर्तजा अली पर 30 हजार, शफातनगर निवासी संजीव पर 50 हजार, आगरा के नीचा खेड़ा निवासी विपिन बघेल पर 80 हजार, शहरोज पर 30 हजार, चंदौसी के अशोक नगर निवासी सत्यपाल पर 50 हजार तथा रजपुरा के जैतूरा निवासी संजू पर 70 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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बिरयानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर गुन्नौर के दौलतपुर निवासी प्रदीप कुमार पर 50 हजार, हीरापुर के मोहम्मद फैसल पर 30 हजार तथा चिकन बिरयानी के मामले में दीपा सराय के मोहम्मद नवी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरसों के तेल की गुणवत्ता खराब मिलने पर बंबा रोड निवासी विनोद कुमार पर 30 हजार और मोहल्ला जगत के मसूद आलम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
इसके अलावा रस्क के मामले में वीरपाल सिंह उर्फ बब्लू पर 30 हजार, कार्बोनेटेड बेवरेज में शादाब पर एक लाख, छेना रसगुल्ला में मिलावट पर राजेंद्र कुमार पर 30 हजार, बेसन के लड्डू में इलियास पर 30 हजार, दही के मामले में रवि कुमार पर 80 हजार, पेठा में मिलावट पर सतीश चंद्र पर 30 हजार, बरफी में मिलावट पर राकेश कुमार पर 30 हजार, वनस्पति में गड़बड़ी पर राधा गुप्ता पर 1.50 लाख, आइसकैंडी में मोहम्मद अरफीन पर 30 हजार, बिना पंजीकरण आलू के मामले में फैजान पर 50 हजार तथा गुड़ के मामले में इमरान अली और नवेंद्र कुमार पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इनसेट

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256 मामलों में कारोबारियों पर हुआ है 1.43 करोड़ रुपये का जुर्माना
एसीएफ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रतिष्ठानों आदि से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के 256 मामलों में एडीएम कोर्ट की ओर से निर्णय के बाद खाद्य कारोबारियों पर 1.43 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है।
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