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Sambhal News: दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद और दो को 10-10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:29 AM IST
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Two sentenced to life imprisonment and two to 10 years each in double murder case.
चंदौसी। बहजोई क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए दोहरे हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद और दो को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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गांव किसौली के रहने वाले राजू यादव ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 दिसंबर 2015 को उसके भाई साहूकार सिंह निजी काम से रामौतार के घर जा रहे थे। जैसे ही रामौतार के घर पहुंचे, उनके गांव के ही योगेंद्र, झम्मन सिंह, अवधेश उर्फ पप्पू, ध्यान सिंह, घनश्याम, रामचंद्र, महानंदी, राजेश ने घेर लिया। योगेंद्र ने राइफल से उसके भाई को गोली मार दी।
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उसी समय उसके गांव का अनुज आ गया। अवधेश उर्फ पप्पू ने राइफल से अनुज पर गोली चला दी। आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ओमपाल व ओमपाल की पत्नी शकुंतला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में साहूकार और अनुज ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने योगेंद्र, झम्मन सिंह, अवधेश उर्फ पप्पू, ध्यान सिंह, घनश्याम, महानंदी व राजेश निवासी गांव किसौली थाना बहजोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने योगेंद्र, अवधेश उर्फ पप्पू, ध्यान सिंह व राजेश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को अदालत ने योगेंद्र व अवधेश उर्फ पप्पू को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जानलेवा हमले के दोषी ध्यान सिंह व राजेश को 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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