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Sant Kabir Nagar News: दुर्घटना के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 02:34 AM IST
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In case of accident, the culprit will be punished with imprisonment and fine till the rising of the court.
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की पैरवी के बाद 24 मार्च को न्यायालय एसीजेम की अदालत ने थाना बखिरा पर आरोपी रमेश कुमार गुप्ता निवासी सांथा थाना बखिरा के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से घायल होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत हुआ।
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एसआई उमेश यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित दोषी रमेश कुमार गुप्ता को उनके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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