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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 02:19 AM IST
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In case of assault, the guilty person shall be punished with imprisonment and fine till the rising of the court.
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की पैरवी के बाद 24 मार्च को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एसीजेएम की अदालत ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित आरोपी रामबृक्ष निवासी गोईठहा के विरुद्ध मारपीट करने व गाली देने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में एचसीपी रामरतन वर्मा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
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कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित उक्त के दोष सिद्ध होने पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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