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Sant Kabir Nagar News: श्रमिकों की बेटियों के हाथ पीले कराएगा श्रम विभाग

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 11:29 PM IST
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Labor department will get the daughters of workers married
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संतकबीरनगर। आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए श्रम विभाग आगे आया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को बेटियों के विवाह के लिए 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता खाते में दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और पात्र श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
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प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र श्रमिक के बैंक खाते में 15 दिन के भीतर 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी है। इसके अलावा सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति जोड़े 15 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें वर-वधू पक्ष के लोगों के लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं निशुल्क कराई जाएंगी।
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श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि श्रमिक परिवार की बेटियों की शादी के लिए 55 हजार रुपये अनुदान दिए जाने है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके है। उन्होंने पात्र श्रमिक परिवारों से आवेदन करने को कहा है। जिससे की योजना का लाभ दिलाया जा सके। संवाद
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ये हैं योजना की प्रमुख शर्तें
- श्रमिक का पंजीयन न्यूनतम 365 दिन पुराना और नवीनीकृत होना चाहिए
- वर और वधू की आयु 12 अप्रैल तक 21 वर्ष और 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अधिकतम दो पुत्रियों तक ही योजना का लाभ मिलेगा
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आवश्यक दस्तावेज

- पंजीयन प्रमाणपत्र
- वर एवं वधू का जन्म प्रमाणपत्र या शैक्षिक अभिलेख
- वर-वधू और उनके माता-पिता के आधार कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नकल या राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
- नियोजन प्रमाणपत्र
- पूर्व में विवाह न होने का शपथ पत्र एवं ग्राम प्रधान का प्रमाणपत्र
- किसी अन्य सरकारी योजना के तहत कन्या विवाह का लाभ न लेने का प्रमाणपत्र
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