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Shahjahanpur News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को दस वर्ष की कैद
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शाहजहांपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव रक्सा के रहने वाले पप्पू सिंह ने कांट थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने बेटी मीना की शादी पांच वर्ष पहले मोहनपुर ममरेजपुर के निवासी अजय सिंह उर्फ अतिराज से की थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। एक बाइक और एक लाख रुपये नकद मांग रहे थे।
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मांग पूरी नहीं कर पा रहा था। इस पर ससुराल के लोग उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 26 अक्तूबर 2021 को शाम छह बजे कल्लू ने उसे फोन कर बताया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो बेटी के मुख पर खून लगा हुआ था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे।
अजय और उसके परिवार वाले घर से भाग गए थे। पप्पू की तहरीर पर पुलिस ने अजय, अजय की मां व अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद अजय के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने अजय उर्फ अतिराज को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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अफीम तस्करी के दोषी को छह साल की सजा
शाहजहांपुर। अफीम की तस्करी के दोषी को अदालत ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गढि़यारंगीन थाने के उप निरीक्षक महिपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त के दौरान दो व्यक्तियों को बाइक से आता देखकर रोका। दोनों लोग बाइक से भागने लगे। इस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उनके पास से अफीम बरामद की गई। जलालाबाद के नौसारा मोहल्ले के रहने वाले शीटू गुप्ता और जलालाबाद के मोहल्ला कानूनगोयान के रहने वाले नरेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कृष्णलीला यादव ने शीटू गुप्ता को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव रक्सा के रहने वाले पप्पू सिंह ने कांट थाने में तहरीर देकर बताया कि उसने बेटी मीना की शादी पांच वर्ष पहले मोहनपुर ममरेजपुर के निवासी अजय सिंह उर्फ अतिराज से की थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। एक बाइक और एक लाख रुपये नकद मांग रहे थे।
आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मांग पूरी नहीं कर पा रहा था। इस पर ससुराल के लोग उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 26 अक्तूबर 2021 को शाम छह बजे कल्लू ने उसे फोन कर बताया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो बेटी के मुख पर खून लगा हुआ था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे।
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अजय और उसके परिवार वाले घर से भाग गए थे। पप्पू की तहरीर पर पुलिस ने अजय, अजय की मां व अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद अजय के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने अजय उर्फ अतिराज को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
अफीम तस्करी के दोषी को छह साल की सजा
शाहजहांपुर। अफीम की तस्करी के दोषी को अदालत ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गढि़यारंगीन थाने के उप निरीक्षक महिपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त के दौरान दो व्यक्तियों को बाइक से आता देखकर रोका। दोनों लोग बाइक से भागने लगे। इस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उनके पास से अफीम बरामद की गई। जलालाबाद के नौसारा मोहल्ले के रहने वाले शीटू गुप्ता और जलालाबाद के मोहल्ला कानूनगोयान के रहने वाले नरेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कृष्णलीला यादव ने शीटू गुप्ता को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
