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Siddharthnagar News: बिना पंजीकरण कीटनाशकयुक्त अगरबत्तियों की बिक्री पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिले में मच्छरों से बचाव के नाम पर बेची जा रही कुछ अगरबत्तियां अब कृषि विभाग के रडार पर आ गई हैं। जिला कृषि रक्षा विभाग ने चार ब्रांड की अगरबत्तियों के विक्रय और भंडारण को लेकर चेतावनी जारी करते हुए विक्रेताओं को तत्काल सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने रवि शंकर पांडेय विज्ञप्ति के अनुसार, स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर और कम्फर्ट ब्रांड नाम से बेची जा रही कुछ अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशक डाईमेफ्लूथ्रिन और मेपरफ्लूथ्रिन के उपयोग की जानकारी मिली है। इन उत्पादों का विक्रय, भंडारण, वितरण और उपयोग विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
सभी कीटनाशक विक्रेताओं और संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे उत्पादों का विक्रय और भंडारण तत्काल बंद कर दें। उन्होंने चेतावनी दी है कि, निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त उत्पाद पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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विभाग ने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपंजीकृत कीटनाशक उत्पादों का क्रय एवं उपयोग न करें।
सिद्धार्थनगर। जिले में मच्छरों से बचाव के नाम पर बेची जा रही कुछ अगरबत्तियां अब कृषि विभाग के रडार पर आ गई हैं। जिला कृषि रक्षा विभाग ने चार ब्रांड की अगरबत्तियों के विक्रय और भंडारण को लेकर चेतावनी जारी करते हुए विक्रेताओं को तत्काल सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने रवि शंकर पांडेय विज्ञप्ति के अनुसार, स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर और कम्फर्ट ब्रांड नाम से बेची जा रही कुछ अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशक डाईमेफ्लूथ्रिन और मेपरफ्लूथ्रिन के उपयोग की जानकारी मिली है। इन उत्पादों का विक्रय, भंडारण, वितरण और उपयोग विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
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सभी कीटनाशक विक्रेताओं और संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे उत्पादों का विक्रय और भंडारण तत्काल बंद कर दें। उन्होंने चेतावनी दी है कि, निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त उत्पाद पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपंजीकृत कीटनाशक उत्पादों का क्रय एवं उपयोग न करें।