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Siddharthnagar News: हत्या के दोषी दंपती और बेटे को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 07 Apr 2026 11:53 PM IST
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सिद्धार्थनगर। कोर्ट ने हत्या एवं गैर इरादतन हत्या के अलग दो मामलों में मंगलवार को सात लोगों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या के दोषी दंपती व बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी सत्य प्रकाश आर्य ने बांसी थाना क्षेत्र के ग्राम सिकटा टोला लोधपुरवा में वर्ष 2022 में गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता व तीन पुत्रों समेत चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जोगिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने जोगिया थाना क्षेत्र के गोनहा गांव निवासी आरोपी तौलन पुत्र बरसाती, किसलावती पत्नी बरसाती, बरसाती पुत्र लखन को सजा सुनाई है। कोर्ट ने जोगिया थाना क्षेत्र में हुई घटना के मामले में कोर्ट ने प्रत्येक दोषियों को 35000-35000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी प्रतिनिधि के अनुसार कोतवाली बांसी क्षेत्र के ग्राम सिकटा टोला लोधपुरवा में 10 मई 2022 में पुरानी रंजिश में गांव निवासी राजाराम और उनके तीन बेटों सुनील, लालबहादुर और इनल ने गंगाराम को लाठी डंडे से पीकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान एसकी मौत हो गई थी। इस मामले में ग्राम सिकटा निवासी कैलाशी देवी पत्नी महेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि, पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही राजाराम और उसके तीन पुत्र सुनील, लालबहादुर और इनल उसके घर के सामने गाली-गलौज दे रहे थे। जब कैलाशी देवी के ससुर गंगाराम ने उन्हें गाली देने से मना किया, तो चारों आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गंगाराम की इलाज के दौरान 12 नवंबर 2022 को मृत्यु हो गई थी।
न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों अभियुक्तों राजाराम, सुनील, लालबहादुर और इनल को दोषी पाया। अदालत ने उन्हें गैर इरादान हत्या के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर बीस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों अभियुक्तों राजाराम, सुनील, लालबहादुर और इनल को दोषी पाया। अदालत ने उन्हें गैर इरादान हत्या के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर बीस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।