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Sitapur News: दान में मिली 200 करोड़ की जमीन के हुए 22 बैनामे
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 13 Mar 2026 12:26 AM IST
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सीतापुर। सिधौली स्थित गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा दान में मिली रक्षा मंत्रालय की जमीन खुर्द बुर्द करने की पुष्टि हुई है। एसडीएम सदर न्यायिक ने आठ बिंदुओं पर इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में वर्ष 1973 से 2006 तक जमीन के कुल 22 बैनामे करने की पुष्टि हुई है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब दो सौ करोड़ रुपये आंका गया है।
डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने रक्षा संपदा कार्यालय और सोसाइटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेज दी है। इस मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण की विधिवत जांच की गई है। मामले में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
शिकायतकर्ता डॉ. कमल कुमार जैन ने 13 अगस्त 2025 को गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज को दान में मिली जमीन को बेचने की शिकायत की थी। इस संबंध में एसडीएम सदर न्यायिक व उप निबंधक सिधौली की दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि गांधी विद्यालय समिति का पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 24 जनवरी 1950 को हुआ था।
तत्कालीन राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 1967 को सिधौली के बहादुरपुर गांव में सरकारी पड़ाव नाम से दर्ज सेना की 30 एकड़ जमीन को 23 हजार 690 रुपये के भुगतान के बाद सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के अधीन संस्था को स्थानांतरित किया था।
सिधौली निवासी तोताराम जैन ने 9 अगस्त 1987 को सर्वोदय विद्यालय समिति का गठन कर लिया। इसके बाद बिना सक्षम स्तर की अनुमति से 22 बैनामों के माध्यम से जमीन को बेच दिया गया। ये बैनामे वर्ष 1973 से 2006 तक हुए। तोताराम जैन ने दान पत्र के माध्यम से कुछ जमीन अपने ही नाम कर दी।
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डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने रक्षा संपदा कार्यालय और सोसाइटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेज दी है। इस मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण की विधिवत जांच की गई है। मामले में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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शिकायतकर्ता डॉ. कमल कुमार जैन ने 13 अगस्त 2025 को गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज को दान में मिली जमीन को बेचने की शिकायत की थी। इस संबंध में एसडीएम सदर न्यायिक व उप निबंधक सिधौली की दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि गांधी विद्यालय समिति का पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 24 जनवरी 1950 को हुआ था।
तत्कालीन राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 1967 को सिधौली के बहादुरपुर गांव में सरकारी पड़ाव नाम से दर्ज सेना की 30 एकड़ जमीन को 23 हजार 690 रुपये के भुगतान के बाद सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के अधीन संस्था को स्थानांतरित किया था।
सिधौली निवासी तोताराम जैन ने 9 अगस्त 1987 को सर्वोदय विद्यालय समिति का गठन कर लिया। इसके बाद बिना सक्षम स्तर की अनुमति से 22 बैनामों के माध्यम से जमीन को बेच दिया गया। ये बैनामे वर्ष 1973 से 2006 तक हुए। तोताराम जैन ने दान पत्र के माध्यम से कुछ जमीन अपने ही नाम कर दी।