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भदैनी हत्याकांड: आरोपी को आर्म्स एक्ट में मिली जमानत, लेकिन रहेगा जेल में; कातिल भाइयों पर लगा था गैंगस्टर

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sun, 21 Dec 2025 06:31 AM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी सामूहिक हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी सामने आई थी कि 15 गोली मारकर परिवार के पांच सदस्यों की हत्या की गई थी। अर्धनग्न मिले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को तीन गोली मारी गई थी। इस मामले में आरोपियों को आर्म्स एक्ट मे जमानत मिल गई है।

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Bhadaini murder case Accused granted bail under Arms Act, but will remain in jail charged under Gangster Act
विशाल गुप्ता उर्फ विक्की व प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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Bhadaini Murder Case: भदैनी हत्याकांड से जुड़े आरोपी को आर्म्स एक्ट के मामले में राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (आर्म्स एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी निवासी आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को आर्म्स एक्ट में जमानत दे दी। जबकि मुख्य मुकदमे में आरोपी की भूमिका अभी न्यायिक विचाराधीन है।

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अभियोजन के अनुसार 5 मार्च 2025 को भेलूपुर थाने के उपनिरीक्षक विजय नारायण मिश्रा पुलिस बल के साथ आरोपी की पुलिस रिमांड के दौरान उससे भदैनी हत्याकांड में प्रयुक्त असलहे के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने योजनाबद्ध तरीके से चार नवंबर 2024 को चाचा राजेंद्र गुप्ता, चाची नीतू गुप्ता, चचेरे भाई नवेंद्र, शुबेंद्र और चचेरी बहन गौरांगी की गोली मारकर हत्या की थी।
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आरोपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त पिस्तौल उसने अपने कमरे में छिपा रखी है और उसी की निशानदेही पर बरामद कराई जा सकती है। इसके बाद पुलिस ने स्टोर रूम के कबाड़ से एक झोले में रखी पिस्तौल बरामद की। पिस्तौल पर मेड इन यूएसए’ और 7.65 एमएम अंकित था।

जांच के दौरान मैगजीन में कोई कारतूस या खोखा नहीं मिला। पुलिस द्वारा आरोपी से पिस्तौल के वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पिस्तौल को कब्जे में लेकर सील किया गया और संबंधित कार्रवाई पूरी की गई। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को जमानत प्रदान की।

ये है पूरा मामला
भेलूपुर के भदैनी मोहल्ले में रहने राजेंद्र गुप्ता की रोहनिया के लाठिया में निर्माणाधीन मकान में सोते समय हत्या कर दी गई थी। वहीं, उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी की भदैनी स्थित घर में गोली मारकर हत्या करने के आरोपी भतीजे विशाल गुप्ता ऊर्फ विक्की और प्रशांत गुप्ता ऊर्फ जुगनू के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया। प्रभारी निरीक्षक भेलुपुर सुधीर त्रिपाठी की शिकायत पर कार्रवाई किया गया। दोनों आरोपी बीते फरवरी माह से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई पांच लोगों की हत्या से काशी दहल गई थी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में घर की सफाई करने के लिए रीता देवी नाम की महिला प्रथम तल स्थित फ्लैट पर पहुंची थी। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया।

अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ निढाल पड़ी थी। वह भाग कर दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गई तो वहां एक कमरे में नवेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी थी। जबकि 14 किलोमीटर दूसरा पांचवां शव मिला था।

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