फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   EPFO Employees deprived of benefits since 2009 will also receive their pension and EPF entitlements

ईपीएफओ का बड़ा कदम: 2009 से अब तक के वंचित कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन और ईपीएफ का हक

Tue, 04 Aug 2026 01:32 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 04 Aug 2026 01:32 PM IST
सार

Varanasi News: ईपीएफओ की ओर से संस्थानों को छूटे कर्मचारियों का ऑनलाइन नामांकन करने का अवसर मिला। इस विशेष अभियान के तहत एक अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यरत रहे कर्मचारियों का नामांकन किया जा सकेगा।

विज्ञापन
EPFO Employees deprived of benefits since 2009 will also receive their pension and EPF entitlements
pf epfo - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और पेंशन व भविष्य निधि का लाभ देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी) की शुरुआत की है। इस योजना के जरिये उन पुरानी कंपनियों और कर्मचारियों को भी ईपीएफओ से जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो अब तक किसी कारणवश इससे वंचित थे। इस विशेष अभियान के तहत एक अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यरत रहे कर्मचारियों का नामांकन किया जा सकेगा।

विज्ञापन


क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शोभित सिंघल ने बताया कि सभी पात्र संस्थान चाहे वे ईपीएफओ में पहले से पंजीकृत हों या नहीं, ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं। यदि पिछली अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ का अंशदान नहीं काटा गया था, तो उस अवधि के लिए कर्मचारी का अंशदान पूरी तरह माफ रहेगा। नए नामांकित कर्मचारियों के लिए उमंग एप के माध्यम से फेस-ऑथेंटिकेशन आधारित यूएएन बनाना अनिवार्य होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न के जरिए योगदान जमा किया जाएगा।

विज्ञापन

अधिकारी बोले
वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय संस्थानों और मैनपावर सप्लायर्स को पत्र जारी कर दिया गया है। सभी पात्र संस्थान समय रहते अपने छूट गए कर्मचारियों की ऑनलाइन घोषणा कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करें। -शोभित शिंघल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed