दूल्हा हत्याकांड: SOG प्रभारी समेत 23 पुलिसकर्मियों पर फेक एनकाउंटर का वाद, आरोपी की मां पहुंची कोर्ट; निर्देश
Jaunpur News: जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में रवि यादव की मां की अर्जी पर कोर्ट ने एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष समेत 23 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में वाद दर्ज किया है। अदालत ने खेतासराय थाने से रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
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UP News: जौनपुर में आजाद बिंद दुल्हा हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपी रवि यादव की मां अमरावती देवी की ओर से परिवाद दायर किया गया है। प्रभारी सीजेएम सौरभ कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष खेतासराय समेत 23 पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दर्ज कर खेतासराय थाने से आख्या तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की गई है।
परिवादिनी अमरावती देवी, निवासी सोंधी (खेतासराय), ने अपने अधिवक्ता समर बहादुर यादव के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें एसओजी प्रभारी प्रकाश शुक्ला, थानाध्यक्ष खेतासराय प्रदीप कुमार सिंह, थानाध्यक्ष लाइन बाजार के.के. सिंह सहित 23 पुलिसकर्मियों पर फर्जी मुठभेड़ कर उनके बेटे रवि यादव की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।
उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार, 1 मई 2026 को आजाद बिंद की हत्या के मामले में रवि यादव, प्रदीप बिंद और भोले राजभर को आरोपी बनाया गया था। रवि यादव पर इनाम घोषित होने के बाद वह गिरफ्तारी के डर से दिल्ली चला गया। आरोप है कि पुलिस ने 23 मई को दिल्ली स्थित सुरेंद्र कश्यप के आवास से रवि को गिरफ्तार कर जौनपुर लाया और 24 मई की रात उसे सुरेरी थाने के लॉकअप में रखा। इसके बाद 25 मई की रात करीब 1:25 बजे गोरारी तिराहे के पास फर्जी मुठभेड़ दर्शाकर उसकी हत्या कर दी गई।
परिवाद में कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रवि यादव के सीने में एक गोली आर-पार मिली, जिससे नजदीक से गोली मारने की आशंका जताई गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि कथित मुठभेड़ के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
परिवादिनी का कहना है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत ने मामले में वाद दर्ज कर खेतासराय थाने से रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।