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ज्ञानवापी: कई मामलों में हुई सुनवाई..., 12 और 24 मार्च की नई तारीख मिली; कई पत्रावली ट्रांसफर की गईं

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sun, 02 Mar 2025 03:41 AM IST
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सार

जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। शृंगार गौरी संबंधित पत्रावली के सुनवाई के लिए लंबित है। कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा गया कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए।

Gyanvapi Hearings many cases in varanasi court new dates of March received
जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जिला जज संजीव कुमार पांडेय की अदालत में शनिवार को श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई हुई। निचली अदालत में लंबित वर्ष 1991 के पुराने मामले के ट्रांसफर करने संबंधित अर्जी पर अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। पूर्व में ज्ञानवापी संबंधित कई पत्रावली ट्रांसफर की गई। 

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श्रृंगार गौरी संबंधित पत्रावली के सुनवाई के लिए लंबित है। उक्त पुराना भी वाद सामान्य प्रकृति का है। अनुदेश भी सामान्य है। सबका उद्देश्य भी एक है कि उक्त मामले की सुनवाई त्वरित की जाए। एक ही परिसर और आराजी नंबर से संबंधित है। मुकदमे की सुनवाई में साक्ष्य भी लगभग एक सामान्य के होगा। 
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सर्वे की प्रति भी हाईकोर्ट ने पुराने मामले में दाखिल करने के कहा जिसे स्पष्ट है कि एक ही सामान्य प्रकृति का है। इसलिए उक्त वाद को ट्रांसफर करने का अर्जी पोषणीय है। जो स्वीकार करने योग्य है। 

हालांकि अनुष्का के तरफ से कहा गया कि पुराने वाद में भी वादी भगवान शिव है। मेरे द्वारा दाखिल वाद में वादी भगवान ही इस लिए ये पुराने मिले के वाद मित्र के ये कहा कि इसमें पक्षकार नहीं जो गलत है। इसलिए उसका अर्जी पोषणीय योग्य है। जिस पर लोअर कोर्ट को ज्ञानवापी संबंधित कोई आदेश पर रोक लगाई है। 

पिछले तिथि पर कोर्ट ने दोनों पक्ष पर सुनने के बाद आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। मगर इस पर कोई आदेश नहीं हुआ। पुनः वादमित्र ने इस पर अपना पक्ष रखा और इस पर आदेश देने की गुहार लगाई। उधर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी सबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। 

कोर्ट ने अन्य विपक्षी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय अग्रसरित की गई है। अब इस मामले वाद बिंदु के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की गई है। विष्णु गुप्ता आदि ने कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की मांग की है।

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