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माफिया ध्रुव सिंह की ‘बड़ी हवेली’ कुर्क: 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, दर्ज है 78 FIR; गैंग का लीडर था

अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 11 May 2026 12:58 PM IST
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सार

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश में चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह पर हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार अपराध से कमाए धन से उसकी आलीशान हवेली तैयार की गई थी। माफिया पर प्रदेश के विभिन्न थानों में 78 प्राथमिकी दर्ज हैं और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

Mafia Dhruv Singh Grand Mansion Attached Assets 22 Crore Seized 78 FIR Registered Against Him Gang Leader
माफिया ध्रुव सिंह की ‘बड़ी हवेली’ कुर्क करती टीम। - फोटो : संवाद
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विस्तार

UP Crime: प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क कर दी। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि यह संपत्ति हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से तैयार की गई थी। इसके साथ ही अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 05 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का हिस्ट्रीशीटर 138ए तथा गैंग नंबर आईआर-36 का लीडर बताया गया है। 
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उसके विरुद्ध थाना जीयनपुर और कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के प्राथमिकी दर्ज हैं। सीओ सिटी ने बताया कि ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित करीब 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया गया था। 

पुलिस ने की कार्रवाई

“बड़ी हवेली” के नाम से चर्चित यह भवन अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का केंद्र बना हुआ था। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। 

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ध्रुव सिंह पर वर्ष 1992 से अब तक हत्या, डकैती, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। 

संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय में संपत्ति के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं पाया गया, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश पारित किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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