शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: ब्लैकमेल...देह व्यापार में धकेलने का आरोप, दो भाइयों पर FIR; बंगाल से आई थी महिला
Varanasi News: पश्चिम बंगाल की एक महिला की शिकायत पर वाराणसी में दो सगे भाइयों के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, जबरन देह व्यापार, धर्म परिवर्तन का दबाव, चोरी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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Varanasi News: पश्चिम बंगाल की एक महिला की शिकायत पर वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र निवासी दो सगे भाइयों के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जबरन देह व्यापार कराने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, चोरी और जान से मारने की धमकी देने समेत गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
महिला ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के दौरान उसकी मुलाकात आदमपुर निवासी मोहम्मद फैज से हुई थी। शिकायत के अनुसार, फैज ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की और शादी का भरोसा देकर उसे वाराणसी बुलाया। यहां एक होटल में कथित तौर पर नशीला पदार्थ और शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने गुप्त रूप से अश्लील वीडियो भी बना लिए।
पीड़िता के मुताबिक बाद में जब आरोपी की वास्तविक पहचान सामने आई तो उसने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि मोहम्मद फैज ने अपने भाई इब्राहिम के साथ मिलकर उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया और विभिन्न होटलों में ग्राहकों के पास भेजा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी।
शिकायत में कहा गया है कि ग्राहकों से मिलने वाली रकम आरोपियों के बैंक खातों में क्यूआर कोड के माध्यम से जमा कराई जाती थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में फुलवरिया स्थित उसके किराये के मकान से करीब 20 ग्राम सोने के कंगन, घरेलू सामान और 25 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मोहम्मद फैज और इब्राहिम के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।