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Ambikapur: सीतापुर विधायक के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Tue, 14 Apr 2026 07:23 PM IST
सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति को जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। यह जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। तिर्की ने बताया कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदिग्ध थी। संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यह प्रमाण पत्र 19 सितंबर 2023 को अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय से जारी हुआ था।
इसके खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को रायगढ़ समिति के समक्ष शिकायत की गई थी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर हुई। उच्च न्यायालय ने समिति को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस प्रगति न होने पर पुनः रिट याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 2 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर जांच 90 दिनों में पूरी करने को कहा।
जांच प्रक्रिया और कानूनी पक्ष
मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य अभी सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस प्रकरण में अधिवक्ता अनुराग सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। वहीं स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह ने दस्तावेजों के संकलन में सहयोग किया। उन्होंने प्रकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
न्यायपालिका पर विश्वास और आंबेडकर जयंती
बिहारी लाल तिर्की ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश से आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा। यह न्यायपालिका की संविधान और उसके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यह जानकारी डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आमजन तक पहुंचाई गई।
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