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जांजगीर-चांपा: डबल मर्डर और लूटकांड, मुख्य आरोपी को 4 बार उम्रकैद, दो को 3-3 बार आजीवन कारावास
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चांपा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 23 Apr 2026 07:08 PM IST
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जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सिवनी स्थित शराब भट्टी में सुरक्षा में तैनात गार्ड यदुनंदन पटेल और जयकुमार सूर्यवंशी की रात में खाट पर सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 4 बार आजीवन कारावास तथा अन्य आरोपियों को 3-3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया गया।
मामला 4 नवंबर 2023 की रात का है, जब सिवनी स्थित शराब दुकान में ड्यूटी पर तैनात गार्ड यदुनंदन पटेल और जयकुमार सूर्यवंशी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 5 नवंबर को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने न्यायालय में तर्क रखते हुए बताया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचकर शराब दुकान में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर दोनों सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। इसे बेहद गंभीर और हृदयविदारक घटना बताते हुए कठोर सजा की मांग की गई।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवशंकर चौहान उर्फ मुन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास, धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास तथा धारा 460 के तहत एक अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस तरह उसे कुल चार बार आजीवन कारावास और प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वहीं सह-आरोपी कृष्णा सहिस को धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास और धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास, कुल तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार महिला आरोपी मंगली बाई उर्फ माला सहिस को भी धारा 302 के तहत दो बार और धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए अतिरिक्त 6-6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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