रायगढ़ जिला मुख्यालय में अपनी पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करते हुए पांच साल के मासूम बेटे से पाकिस्तान जिंदाबाद, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने वाले आरोपी वसीम मोहम्मद को एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर जेल से बाहर लाकर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी “हिंन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद” के नारे लगाता रहा।
मिली जानकारी के अनुसार बीते 29 मई को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए एक महिला ने बताया था कि आरोपी वसीम द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही उसके नाबालिग पुत्र से पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे भारत विरोधी नारे सिखाए गए। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।
महिला की शिकायत के बाद महिला थाना ने आरोपी वसीम मोहम्मद के खिलाफ धारा 85, 351, 152 एवं 197 भारतीय न्याय संहिता तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अंतर्गत अपराध दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी मोहम्मद वसीम सिटी कोतवाली पुलिस ने 25 मई को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट मामले में जेल भेजा था। महिला थाने में उक्त गंभीर अपराध में आरोपी की आवश्यकता पर विवेचना के लिये निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ से एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
पुलिस टीम ने आरोपी को घटनास्थल ले जाकर आवश्यक पूछताछ, स्थल निरीक्षण एवं अन्य वैधानिक विवेचना की गई। इस दौरान आरोपी ने “हिंन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद” के नारे लगाता रहा। पुलिस रिमांड अवधि पूर्ण होने के पश्चात आरोपी को पुनः माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।