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High Court ordered Haryana Government to open the border, Pandher give Big Statement
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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया बॉर्डर खोलने का आदेश,पंधेर ने कही बड़ी बात
Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Wed, 10 Jul 2024 06:42 PM IST
हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसान नेता ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले तो वो हाई कोर्ट के इस फैसले की वकीलों से कॉपी लाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को अच्छे से जानेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अभी एक हफ्ते का समय है, वहीं 16 जुलाई को किसान इसको लेकर मीटिंग करेंगे। पंधेर ने कहा कि जहां तक उनका सवाल था, उन्होंने पहले भी कहा था कि रास्ते उनकी तरफ से बंद नहीं है। हमारे निर्णय पर ही हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार के बैरिकेडिंग हैं। किसान नेता ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार बैरिगेड़िग हटाती है, तो जो दिल्ली जाने का किसानों का फैसला है वो उस पर 16 जुलाई को फैसला लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा।
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