{"_id":"68b83204c5d035cb2a0c78e6","slug":"video-jyoti-malhotras-default-bail-plea-rejected-2025-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार: ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज, 10 सितंबर को होगी कोर्ट में पेशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिसार: ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज, 10 सितंबर को होगी कोर्ट में पेशी
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की अधूरी जांच के आधार पर मांगी डिफॉल्ट बेल सिविल जज सुनील कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ज्योति की चार्जशीट को लेकर लगाई गई चारों एप्लीकेशन पर भी फैसला दिया है। अदालत ने मीडिया ब्रीफिंग पर रोक नहीं लगाई है। 10 सितंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेशी होगी। उसी दिन संशोधित चार्जशीट ज्योति को दी जाएगी।
ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि इस बारे में नकल के लिए आवेदन करेंगे। जिसमें यह पता लगेगा कि डिफॉल्ट बेल किस आधार पर खारिज की गई है। इसके बार रिविजन पीटिशन लगाएंगे। अदालत ने उन्हें 10 सितंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश करने के आदेश दिए हैं। उसी दिन ज्योति मल्होत्रा को संशोधित चार्जशीट दी जाएगी।
कुमार मुकेश ने बताया कि सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में दी एप्लीकेशन में पुलिस ने इस मामले की मीडिया ब्रीफिंग पर भी रोक पर कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत ने कहा कि पंचकूला लैब से प्राप्त डेटा का हिस्सा , ज्योति की चार्जशीट में सील चैट का हिस्सा न दिया जाए। इसको कहीं पर भी प्रकाशित न किया जाए। अदालत ने ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट को लेकर निर्देश दिए हैं। जिसमें दोनों पक्षों को निर्देश दिए हैं कि इसकी प्रति किसी को न दी जाए। न ही किसी तरह से प्रकाशित की जाए। कुमार मुकेश ने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।
ज्योति मल्होत्रा मामले में सुनवाई के दौरान 29 अगस्त को बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि अभी हमारी जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में संवेदनशील जानकारी देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए आरोपी पक्ष को खुफिया जानकारी नहीं दी जाए। कुमार मुकेश ने सरकारी वकील के इस बिंदु को आधार बनाते हुए ज्योति मल्होत्रा के लिए डिफॉल्ट बेल की याचिका दायर की थी। पुलिस ने अदालत से 1 सितंबर को अपना पक्ष रखा। जिस पर कुमार मुकेश ने पुलिस के तर्कों को काटते हुए कहा कि जिन मामलों का हवाला दिया वह मामले ज्योति के केस से संबंधित ही नहीं है। अदालत ने दोनाें पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुमार मुकेश ने कहा कि पुलिस को 90 दिन में 14 अगस्त तक जांच पूरी करनी चाहिए थी। पुलिस की ओर से अब तक जांच पूरी नहीं की गई। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।