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Bulldozer Action On Ziaur Rahman Barq: Bulldozer will be run on SP MP Barq's house, court has given the order!
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Bulldozer Action On Ziaur Rahman Barq: सपा सांसद बर्क के घर पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने दिया आदेश!
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: भास्कर तिवारी Updated Wed, 13 Aug 2025 04:20 AM IST
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर संभल के दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए. मकान निर्माण के लिए 1,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने 11 अगस्त को यह आदेश जारी किया.11 अगस्त 2025 को उपजिलाधिकारी ने सांसद बर्क पर 1,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया. उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की. इसके अलावा, मकान के एक हिस्से को अवैध घोषित करते हुए इसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया. उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि सांसद इस अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाते, तो नियमानुसार इसे हटवाया जाएगा. जुर्माने की राशि को यथाशीघ्र जमा करने का भी निर्देश दिया गया. वहीं सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा , "कहा जा रहा है कि मेरी संपत्ति को बुलडोज़र से गिराने का आदेश है, लेकिन मुझे आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है। लेकिन अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बुलडोज़र से गिराया जा रहा है, तो इन संपत्तियों का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार और पुलिस हमें न्याय दिलाने में विफल रहती है, तब भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। अगर न्यायपालिका के न्याय पर हमारा विश्वास खत्म हो गया, तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि न्यायपालिका में कुछ ईमानदारी है, और हमें वहाँ न्याय मिलेगा।"
सपा सांसद पर दीपा सराय में बिना नक्शा मंजूरी के मकान निर्माण का आरोप था. 5 दिसंबर 2024 को पहला नोटिस जारी हुआ था. कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को उपजिलाधिकारी ने फैसला सुनाने की तारीख तय की। 11 अगस्त को कोर्ट ने सांसद के संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की. लेकिन 1,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही, मकान के एक हिस्से को 30 दिन में हटाने का आदेश दिया गया. उपजिलाधिकारी ने बताया कि यदि सांसद 30 दिन में अवैध हिस्सा नहीं हटाते, तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जुर्माने की राशि यथाशीघ्र जमा करने का निर्देश भी दिया गया
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