प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास फार्म के सत्यापन में अवैध वसूली के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने ग्राम पंचायत गठेवरा के सचिव प्रेमचन्द्र असाटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सचिव प्रेमचन्द्र असाटी पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास फार्म सत्यापन के दौरान हितग्राहियों से प्रति फार्म एक-एक हजार रुपये वसूलने के आरोप हैं। इस संबंध में जनपद पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था। साथ ही 2 जनवरी को मामले की जांच की गई।
जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर इसे गंभीर कदाचार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के अंतर्गत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके चलते मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4(1)(क) के तहत सचिव प्रेमचन्द्र असाटी को निलंबित किया गया है।
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निलंबन अवधि के दौरान उन्हें कार्यालय जनपद पंचायत छतरपुर में संबद्ध किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।