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Harda: डीजे साउंड पर प्रतिबंधन, लोग नहीं जुट सकेंगे, सोशल मीडिया पर भी नजर, कलेक्टर ने क्यों जारी किए यह आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा Published by: हरदा ब्यूरो Updated Tue, 11 Feb 2025 09:06 AM IST
मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आने वाले दिनों में कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 25 फरवरी से लागू होंगे और एक महीने तक प्रभावी रहेंगे।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार, इस अवधि में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए डीजे स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। बोर्ड परीक्षा से जुड़े मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल करने उन पर लाइक या कमेंट करने पर भी पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की सीमा में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कानफोड़ू डीजे सिस्टम पर रहेगा प्रतिबंध
अपर जिला दंडाधिकारी सतीश राय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड सिस्टम) के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार के चल समारोह में डीजे साउंड का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में इसकी अनुमति दे सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों और अन्य उपकरणों को जब्त कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा। इन संदेशों को लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रुप में इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड नहीं किया जाए।
परीक्षा केंद्रों की परिधि में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र
हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 233 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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