मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए यासीन मछली, शकील अंसारी तथा अमन दाहिया को सशर्त जमानत प्रदान की है। एकलपीठ ने तीनों आरोपियों की आरोपियों के जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि भोपाल क्राइम ब्रांच ने जुलाई 2025 को यासीन मछली, शकील अंसारी और अमन दाहिया को सैफुद्दीन उर्फ आशु उर्फ शाहरुख के मेमोरेंडम के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सैफुद्दीन उर्फ आशु उर्फ शाहरुख को 15.14 ग्राम एमडी पाउडर ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी युवकों ने बताया था कि उन्हें एमडी पाउडर उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।
ये भी पढ़ें- काली कमाई से भदौरिया के बेटे व बेटी ने भी खड़ा किया साम्राज्य, अब वे भी निशाने पर
आरोपियों की तरफ से कहा गया कि सैफुद्दीन के जिस मेमोरेण्ड के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया, उसमें उनके के ही नाम नहीं हैं। इसके अलावा दोनों के पास से कोई भी मादक पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस द्वारा 21 जुलाई की रात लगभग 11:30 बजे अलग स्थान से सैफुद्दीन और आशु उर्फ शाहरुख को अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 23 जुलाई को विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) भोपाल के समक्ष पेश किया गया था। उनकी अवैध गिरफ्तारी के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।मादक पदार्थ के पंचनामा में 20 जुलाई की तारीख अंकित की गई है।
मादक पदार्थ के पंचनामा गलत तारीख दर्ज होने पर हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच के एसआई नितिन कुमार पटेल को तलब किया था। एसआई ने हाजिर होकर कहा कि टाइपिंग मिस्टेक से पंचनामे में 20 जुलाई 2025 दर्ज हुई है, जबकि वास्तव में वह 23 जुलाई 2025 है। इसके लिए उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। उसके बाद न्यायालय ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।