टीकमगढ़ में जैन तीर्थ स्थल पपौराजी ट्रस्ट के बायोलॉज में हेरा-फेरी और करोड़ों का गबन मामले में टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। टीकमगढ़ जिला न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु शुक्ला ने सोमवार दोपहर जानकारी देते हुए बताया कि टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने सोमवार को अपने एक आदेश में टीकमगढ़ के पपौराजी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ को आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता हिमांशु शुक्ला ने बताया कि जैन धर्म के तीर्थ स्थल पपौराजी में 1996 में ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसमें इसका बायोलॉज टीकमगढ़ एसडीएम कोर्ट में भी जमा किया गया था। लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी विजय तिवरैया, विजय सुनवाहा, सुनील जैन पवन, अभय, वीरेंद्र और सुभाष जैन ने मिलकर के एसडीएम कोर्ट में जमा किए गए बायोलॉज को बदल कर अपने मन मुताबिक बायोलॉज बना लिया था और ट्रस्ट की संपत्ति के साथ-साथ आने वाली राशि का ये लोग लंबे समय तक दुरुपयोग करते रहे। ट्रस्ट की राशि की कालाबाजारी अवैध धन की उगाई भी की गई, जिसके खिलाफ टीकमगढ़ के समाजसेवी प्रदीप भदौरा द्वारा टीकमगढ़ जिला न्यायालय में परिवार बाद पेश किया गया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सुनने के बाद इन सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
टीकमगढ़ जिला न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने परिवाद में अहम फैसले में पपौराजी ट्रस्ट के पदाधिकारी सुभाष चंद्र जैन, विनय तैवरिया, विनय कुमार सुनवाहा, सुनील कुमार जैन, पवन सतवैया, अभयतैवरिया, कोमल चंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार जैन के खिलाफ धारा-403 420 467 और 468 के तहत पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ में मामला दर्ज करने की आदेश दिए हैं।