टीकमगढ़ जिले में हुए चर्चित हत्याकांड में करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कुर्राई गांव निवासी सुशील यादव की हत्या से जुड़ा है, जिसकी 13 अप्रैल 2024 को झांसी रोड पर पूनोल हार के पास नाले के समीप पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में उसकी पत्नी राखी यादव और उसके प्रेमी बृजेंद्र यादव को आरोपी बनाया था। गुरुवार को टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई — बृजेंद्र यादव को आजीवन कारावास के साथ ₹12,000 का अर्थदंड और राखी यादव को आजीवन कारावास के साथ ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
क्या था मामला
जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण खरे के अनुसार, 13 अप्रैल 2024 को सुशील यादव अपनी बाइक से रतन गोवा जा रहा था। रास्ते में झांसी रोड पर पूनोल हार के पास उसकी पत्नी राखी यादव और उसके प्रेमी बृजेंद्र यादव ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर हथौड़े व पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। दिगौड़ा पुलिस ने जांच कर दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
अधिवक्ता खरे ने बताया कि मृतक सुशील यादव और आरोपी बृजेंद्र यादव मामा-बुआ के रिश्ते के भाई थे और आपस में गहरी मित्रता थी। इसी दौरान बृजेंद्र के सुशील की पत्नी राखी से अवैध संबंध बन गए। दोनों ने मिलकर सुशील की हत्या की साजिश रची। बृजेंद्र ने उसे रतन गोवा बुलाया और रास्ते में पत्नी के साथ मिलकर शराब पिलाने के बाद पत्थर व हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से शव और बाइक बरामद की थी। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।