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Punjab government implemented OTS scheme, press conference of the district president of the trade wing
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पंजाब सरकार ने लागू की ओटीएस योजना, ट्रेड विंग के जिला प्रधान की प्रेस कांफ्रेंस
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ्तार देने और कारोबार को प्रोत्साहन देने के मकसद से कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। दिवाली के पावन त्योहार पर यह मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पंजाब के व्यापारी वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा है। यह जानकारी देते हुए ट्रेड विंग के जिला प्रधान और पंजाब व्यापारी कमीशन के सदस्य इंदरवंश सिंह चड्डा ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ घटाने और उद्योगों व कारोबारों के लिए कंप्लायन्स सुनिश्चित करने के लिए लंबित बकाया की वसूली हेतु "पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस)" को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। जिन करदाताओं के आकलन 30 सितंबर 2025 तक किए जा चुके हैं और जिनकी आकलन आदेश संबंधी सभी सुधार/संशोधन संबंधित विभाग द्वारा 30 सितंबर 2025 तक पास किए गए हैं (पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमैटोग्राफ शोज़ एक्ट, 1954 के अंतर्गत), वे इस स्कीम के तहत निपटारे के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
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